दिल्ली में कार पर लगा लें कलर कोडेड स्टिकर, नहीं तो देना होगा तगड़ा फाइन; जानें कैसे करें अप्लाई

दिल्ली में सभी वाहन चालकों के लिए कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह स्टिकर वाहन के ईंधन प्रकार को दर्शाता है. इसका पालन न करने पर ₹5000 तक का जुर्माना और PUC सर्टिफिकेट न बनने जैसी समस्याएं आ सकती हैं.

दिल्ली में सभी वाहन चालकों के लिए कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. Image Credit: Vipin Kumar/HT via Getty Images

Color-coded fuel sticker: अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने अपनी गाड़ी पर कोडेड कलर स्टीकर नहीं लगवाया है तो यह आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग अब इस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. दिल्ली के सभी वाहन चालकों को अपने व्हीकल पर कलर कोडेड रंगीन स्टीकर लगवाना अनिवार्य है. यह स्टीकर आपकी गाड़ी किस ईंधन पर चल रही है, यह बताता है. इसका पालन नहीं करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही PUC सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा. दरअसल, यह नियम 2012-13 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Number Plate) के साथ आया था. अब दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी गाड़ी पर यह कलर स्टीकर नहीं लगा होगा, तो मोटर अधिनियम के सेक्शन 192(1) के तहत कार्रवाई होगी.

क्यों जरूरी है स्टिकर?

यह कलर कोडेड रंगीन स्टीकर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदूषण नियंत्रण करने वाली एजेंसियों की मदद करता है. इससे ट्रैफिक पुलिस को पता चलता है कि वाहन किस ईंधन से चल रहा है, जिससे वह शहर में प्रदूषण ज्यादा होने पर उन वाहनों को रोक सके. यह स्टीकर शहर में प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा.

क्या है ये रंगीन स्टीकर?

यह एक कलर कोडेड रंगीन स्टीकर है जो बताता है कि आपकी गाड़ी किस ईंधन से चल रही है. इसे गाड़ी के विंडशील्ड पर लगाया जाता है. यह HSRP (High Security Number Plate) के नियम के साथ आया था. इस स्टीकर को तीन रंगों में बनाया गया है:

नई और पुरानी, दोनों के लिए जरूरी

अप्रैल 2019 में यह स्टीकर नई गाड़ियों के लिए जरूरी कर दिया गया था. बाद में इस नियम को संशोधित कर पुरानी गाड़ियों के लिए भी लागू कर दिया गया. आसान भाषा में कहें तो यह नियम अब सभी गाड़ियों के लिए लागू हो गया है.

ये भी पढ़ें- पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर ! आज शाम मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक, हमले की जगह पहुंचे शाह

स्टीकर लेने के लिए कैसे करें अप्लाई?

कलर स्टीकर को अप्लाई करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. फिर “Book MY HSRP” पर क्लिक करके डिटेल भरनी होगी. अगर आपके पास HSRP नंबर प्लेट है, तो सिर्फ स्टीकर पर क्लिक करें. अगर नहीं है, तो दोनों पर क्लिक कर सकते हैं. पूरा फॉर्म भरें. इसके बाद मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालने पर स्लॉट बुक होते ही रसीद प्राप्त होगी.