तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक होंगे महंगे, GoM ने की 35 फीसदी GST की सिफारिश
जल्द ही तंबाकू उत्पादों और एरेटेड ड्रिंक्स समेत 148 आइटम्स पर GST दर में बदलाव हो सकता है. इन उत्पादों पर मौजूदा 28% की दर को बढ़ाकर 35% करने पर विचार किया जा रहा है. यह सिफारिश जीएसटी दरों में फेरबदल करने वाली समिति ने की है.
आने वाले समय में कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू महंगे हो सकते हैं. दरअसल, GST दरें तय करने के लिए गठित समूह (GOM) ने इसकी सिफारिश की है. समूह ने सिफारिश की है कि तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर मौजूदा 28% टैक्स दर को बढ़ाकर 35% किया जाए. हालांकि, अभी जीएसटी काउंसिल का इस पर निर्णय लेना बाकी है, जो इस सिफारिश पर फैसला 21 दिसंबर को लेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि टैक्स दरों में फेरबदल करने के लिए गठित समूह ने कई वस्तुओं पर दरों में बदलाव की सिफारिश की है.
दरें बढ़ाने का अनुमान
सूत्रों के मुताबिक, गठित समिति ने कुल 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव की सिफारिश की है. अपनी सिफारिश में समिति ने लेदर बैग, कॉस्मेटिक्स समेत कई लग्जरी आइटम्स पर भी जीएसटी की दर बढ़ाने की सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार, 35% वाला एक नया जीएसटी स्लैब बनाने की बात चल रही है, जिसमें तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स जैसी हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है. वहीं, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 रुपये तक के रेडिमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लग सकता है, जबकि 10,000 रुपये तक के रेडिमेड कपड़ों पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा, 10,000 रुपये से महंगे कपड़ों पर 28% का जीएसटी लगाया जा सकता है.
वित्त मंत्री करेंगी बैठक
समिति इसी हफ्ते जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जीएसटी काउंसिल 21 दिसंबर की बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए समिति की सिफारिशों पर चर्चा करेगी. वित्त मंत्री 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेंगी. बैठक के दौरान राज्य के वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे.