ऑनलाइन पुराने सिक्के-नोट बेचना कानूनी या गैर कानूनी, ज्यादा कमाने के चक्कर से पहले जान लें नियम

पिछले कुछ समय से पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर फ्रॉड हो रहा है. लोगों को पुराने नोट और सिक्कों की नीलामी कर लाखों रुपये कमाने का लालच दिया जा रहा है. इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नाम पर ये फर्जी काम कर रहे हैं. अब RBI ने इस बाबत सफाई दी है.

पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर फ्रॉड Image Credit: @Tv9

आम लोगों को लूटने के नए-नए तरीके आजमाए जाते रहे हैं. कभी फेक वेबसाइट के नाम पर तो कभी फर्जी फोन कॉल के नाम पर. ठगी करने वाले लोग, आम जनता की लापरवाही, उनके शौक और लालच का फायदा उठाते हुए उन्हें लूट लेते हैं. ऐसा ही पिछले कुछ समय से पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर हो रहा है. लोगों को पुराने नोट और सिक्कों की नीलामी कर लाखों रुपये कमाने का लालच दिया जा रहा है. इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नाम पर ये फर्जी काम कर रहे हैं. उसमें भी सबसे मुश्किल वाली बात ये है कि उन वेबसाइटों पर RBI के नाम के साथ उसका लोगो का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वह असली लगे.

RBI ने क्या कहा?

अब इस मामले को देखते हुए RBI ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के नीलामी के झांसे में न फंसे. RBI का कहना है कि पुराने नोटों या सिक्कों की नीलामी से उसका कोई वास्ता नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक ये काम नहीं करता है. अगर कोई वेबसाइट या इंसान RBI के नाम पर इस तरह की धांधली कर रहा है तो उसकी शिकायत साइबर सेल से करनी चाहिए. वहीं RBI ने ये भी कहा कि अगर कोई इंसान पुराने नोट या सिक्कों को बेचना चाहता है तो उसे रिजर्व बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से गाइडलाइंस जरूर पढ़ना चाहिए.

पुराने नोटों के नाम पर हो रही ठगी

दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगहों पर पुराने नोट और सिक्कों की नीलामी के नाम पर लोगों से जमकर पैसे वसूले जा रहे हैं. इस तरह के विज्ञापन भी खूब शेयर किए जा रहे हैं. कई वेबसाइटों पर बकायदा RBI का नाम और लोगो भी चस्पा हुआ है. लोग इन्हीं तमाम चीजों को देखकर ठगी का शिकार हो जा रहे हैं.

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कैसे होती है ठगी?

ये पूरी ठगी कमीशन और टैक्स के नाम पर हो रही है. लोग जब ठगी करने वाले लोगों को वेबसाइट पर विज्ञापन देखकर नीलामी करने के लिए संपर्क करता है तब उससे तमाम तरह के टैक्स और चार्ज का हवाला दिया जाता है. उन्हीं कमीशन, टैक्स और चार्ज के नाम पर ठगी करने वाले लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं.

क्या है नियम?

RBI के अनुसार, अगर कोई करेंसी लीगल टेंडर में तो उसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता. लेकिन अगर आपके पास फटे-गले नोट हैं जो आमतौर पर बाजार में स्वीकार्य नहीं है, उन्हें आरबीआई के इश्यू ऑफिस के जरिये बदला जा सकता है.