दुकान, स्कूल या होटल… UP में बनानी है बिल्डिंग तो पहले जान लें नया नियम, वरना चल जाएगा बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में दुकानदारों, कन्वेंशनल शॉपिंग मॉल, स्कूल या ऑफिस बिल्डिंग बनवाने वालों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है. ऐसे में अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो आपकी इमारत को अवैध घोषित किया जा सकता है और उस पर बुलडोजर चल सकता है.

दुकान, स्कूल या होटल… UP में कुछ भी बनवाने से पहले जान लें नया नियम Image Credit: Social Media

Parking Rules in Uttar Pradesh: अगर आप उत्तर प्रदेश में दुकान, कॉन्वेंशनल शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, होटल, स्कूल, अम्यूजमेंट पार्क या ऑफिस बिल्डिंग बनवाने की प्लानिंग में हैं, तो नए पार्किंग नियमों की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. क्योंकि ऐसा न हो कि नियमों की अनदेखी के चलते आपकी इमारत को अवैध निर्माण घोषित कर दिया जाए और उस पर बुलडोजर चल जाए. दरअसल, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अब पार्किंग को लेकर एक नया एक्ट लाने की तैयारी कर रहा है. इस नए नियम के तहत, अब भवन के नक्शे के साथ-साथ आपको अलग से पार्किंग प्लान भी जमा करना अनिवार्य होगा.

क्यों बनाया जा रहा है यह नया एक्ट?

यूपी के शहरों में बढ़ती कारों की संख्या और घटते पार्किंग इंतजाम की वजह से जाम की समस्या आम हो गई है. इसी को देखते हुए ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. अब केवल पार्किंग स्पेस का जिक्र करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अलग से एक पार्किंग प्लान देना अनिवार्य होगा, जिसमें कार, बाइक और साइकिल तक के लिए पार्किंग की व्यवस्था और एंट्री-एग्जिट की जानकारी देनी होगी.

कार, बाइक और साइकिलों कि संख्या बताना अनिवार्य

रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के अलावा अस्पतालों में एंबुलेंस पार्किंग और स्कूलों में स्कूल वैन की पार्किंग के साथ बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए भी स्पेस दिखाना जरूरी होगा. अब तक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (अपार्टमेंट) के बिल्डर केवल पार्किंग स्पेस का उल्लेख करते थे, लेकिन अब उन्हें यह भी बताना होगा कि कितनी कारें, बाइक और साइकिलें पार्क की जा सकती हैं.

स्कूलों में 120 बच्चों पर एक बस पार्किंग

नए एक्ट के अनुसार अब यह दिखाना होगा कि दमकल की गाड़ियों के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं. 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग के लिए अलग ब्लॉक बनाने का प्रावधान किया गया है. अस्पतालों में एंबुलेंस के लिए 50 वर्गमीटर का क्षेत्र निर्धारित करना होगा और हर 50 बेड पर एक अतिरिक्त एंबुलेंस पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी. साथ ही स्कूलों में हर 120 बच्चों पर एक बस की पार्किंग होगी.

नए एक्ट में प्रस्तावित प्रावधान

क्रमांकउपयोग श्रेणीक्षेत्रफल / मानदंडआवश्यक कार पार्किंग
1दुकान / कन्वेंशनल शॉपिंग1000 वर्गफुट1 कार पार्किंग
2कमर्शियल यूनिट1000 वर्गफुट1 कार पार्किंग
3कमर्शियल कॉम्प्लेक्स1000 वर्गफुट2 कार पार्किंग
4शॉपिंग मॉल1000 वर्गफुट3 कार पार्किंग
5मल्टीप्लेक्स1000 वर्गफुट2 कार पार्किंग
6बाजार स्ट्रीट4000 वर्गफुट5 कार पार्किंग
7थोक बाजार (होलसेल मार्केट)2000 वर्गफुट5 कार पार्किंग
8ऑफिस बिल्डिंग2000 वर्गफुट3 कार पार्किंग
9स्टेडियमहर 20 सीट1 कार पार्किंग
10अम्यूज़मेंट पार्कप्लॉट एरिया का 30%पार्किंग के लिए आरक्षित
11होटल2000 वर्गफुट3 कार पार्किंग

कब से लागू होगा नया नियम?

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे शासन स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा गया है. जिसकी मंजूरी मिलने के बाद यह नया नियम लागू हो जाएगा.

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