1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, आप भी जान लीजिए नहीं होगा पछतावा

अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है, और इस महीने में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे आयकर, आधार कार्ड, म्यूचुअल फंड, और किराए से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. अब जब कल से अक्टूबर की शुरुआत हो रही है, तो आपको भी इन नियमों में हुए बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए.

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम Image Credit: Isabel Pavia/Moment/Getty Images

अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है, और इस महीने में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे आयकर, आधार कार्ड, म्यूचुअल फंड, और किराए से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. अब जब कल से अक्टूबर की शुरुआत हो रही है, तो आपको भी इन नियमों में हुए बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए.

पैन अलॉटमेंट से संबंधित आधार कार्ड नियम

1 अक्टूबर से आधार नंबर की जगह आधार इनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की अनुमति नहीं मिलेगी. अगले महीने से, पैन अलॉटमेंट दस्तावेजों में और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय नामांकन आईडी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस फैसले का मकसद पैन के दुरुपयोग और इसके दोहराव को समाप्त करना है.

डाकघर की स्मॉल सेविंग्स योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव

डाकघरों के माध्यम से संचालित होने वाले पीपीएफ खाते, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य स्मॉल सेविंग्स योजनाओं के नियमितीकरण के लिए नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स से संबंधित नियम सीधे वित्त मंत्रालय बनाता है. ये स्कीम्स मुख्य तौर पर नेशनल स्मॉल सेविंग्स (National Small Savings-NSS) के दायरे में आती हैं.

टीडीएस दरों में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में आयकर से संबंधित कुछ बदलावों की घोषणा की थी. इनमें से कुछ बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे. केंद्र और राज्य सरकार के कुछ बॉन्ड पर 10% का टीडीएस लागू होगा. इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी और घर के किराए के भुगतान आदि के संबंध में टीडीएस भुगतान में भी मंगलवार से बदलाव किया जाएगा. अगर एक साल में आय 10 हजार रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर आय 10 हजार रुपये से अधिक है, तो टीडीएस काटा जाएगा.

एसटीटी में बढ़ोतरी

फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लागू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) 1 अक्टूबर से बढ़ने वाला है. एसटीटी प्रीमियम 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा. फ्यूचर की सेल पर एसटीटी 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा.