48 घंटे में भारत से निकल जाएं पाकिस्तानी, पहलगाम में हमले के बाद सरकार ने दिया अल्टीमेटम

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों पर बड़ा फैसला लिया है. अब SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाक नागरिकों का भारत आना प्रतिबंधित कर दिया गया है. जो पाकिस्तानी इस योजना के तहत भारत में मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने सभी जारी वीजा रद्द कर दिए हैं.

पाकिस्तान नागरिक अल्टीमेटम Image Credit: money9live.com

Pakistani citizen expulsion: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब भारत ने SAARC वीजा के जरिए आने वाले पाकिस्तान के नागरिकों के एंट्री पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही, जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस वीजा पर भारत में मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब पाकिस्तानी नागरिक SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा के पात्र नहीं रहेंगे. पहले जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं.

क्या है SAARC वीजा छूट योजना

1988 में इस्लामाबाद में SAARC देशों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्र के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाया जाएगा. इसके लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को एक ऐसा यात्रा दस्तावेज (Visa Sticker) प्रदान किया जाने लगा जिससे उन्हें बार-बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती थी. यह योजना 1992 में शुरू हुई थी, और इसमें सांसद, अधिकारी, व्यापारी, पत्रकार तथा खिलाड़ी जैसे लोग शामिल थे. उन्हें उनके देश की सरकार द्वारा एक Sticker जारी किया जाता था, जिससे वे बार-बार SAARC देशों की यात्रा कर सकते थे. यह Sticker सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होता था.

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बिजनेस वीजा क्या होता है

2015 में भारत सरकार ने बताया था कि SAARC देशों के नागरिक पांच वर्ष तक के Business वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के नागरिकों पर लागू नहीं होता था. नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती. पाकिस्तान के नागरिकों को कुछ सीमित शर्तों के साथ एक वर्ष तक का Business वीजा प्रदान किया जाता था, और वे भारत में केवल 10 स्थानों तक ही जा सकते थे.

7 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने कुछ भरोसेमंद पाकिस्तानी व्यापारियों को तीन वर्ष तक के Business वीजा देने का निर्णय लिया था, लेकिन ये वीजा केवल 15 स्थानों के लिए मान्य होते थे. SAARC देशों में श्रीलंका के नागरिक e-Tourist वीजा के लिए पात्र हैं. भारतीय नागरिकों को नेपाल और भूटान जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अन्य SAARC देशों में यात्रा के लिए उन्हें Business वीजा लेना पड़ता है.