इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट पर बड़ा अपडेट
रेलवे बोर्ड ने सलाह दी है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से आगे के दिशानिर्देश की प्रतीक्षा करते समय सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए.
रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रेलवे बोर्ड ने रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बोर्ड का स्पष्टीकरण आया है, जिसमें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक जुलाई और एक जनवरी को देय नोशनल (काल्पनिक) वेतन वृद्धि के बारे में बताया गया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के भ्रम को दूर करना है. कोर्ट ने कहा कि एक मई, 2023 से पात्र रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन में अतिरिक्त वेतन वृद्धि शामिल होनी चाहिए.
नहीं किया जाएगा अतिरिक्त भुगतान
हालांकि, इस तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा. जिन लोगों ने पहले याचिका दायर की है और जीत हासिल की है, उनकी पेंशन में भी यह वृद्धि शामिल होनी चाहिए. फिर भी अगर उनका मामला अभी भी अपील के अधीन है, तो ये आदेश अंतिम निर्णय आने तक लागू नहीं हो सकते हैं.
आदेश को मानने के लिए तैयार रहें कर्मचारी
रेलवे बोर्ड ने सलाह दी है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से आगे के दिशानिर्देश की प्रतीक्षा करते समय सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्हें न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों में संशोधित आवेदन दाखिल करने की भी सलाह दी जाती है.
सही तरीके से किया जाए भुगतान
यह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि रिटायर रेलवे कर्मचारियों को पेंशन की भुगतान सही और निष्पक्ष रूप से किया जाए, ताकि भविष्य में कानूनी विवादों को रोका जा सके. राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) ज्वाइंट कंसल्ट मशीनरी के सचिव ने हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) और एक्सपेंडिचर विभाग (DOE) से पेंशन गणना के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी करने का अनुरोध किया.
यह अपील हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भी की गई है जिसका उद्देश्य रिटायर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है. 6 सितंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक पत्र में सचिव गोपाल मिश्रा ने एक व्यापक सरकारी आदेश की आवश्यकता पर जोर दिया, जो जून या दिसंबर के अंतिम कार्य दिवस पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.