भारतीयों का कैंसिल हो रहा दुबई का वीजा, आखिर नए नियम में ऐसा क्या है?
वीजा कैंसिल होने से फीस का नुकसान तो होता ही है. साथ ही नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के पैसों का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है. दुबई ने टूरिस्ट वीजा के लिए सख्त नियम लागू किए हैं.
दुबई घूमने जाने वाले भारतीय नागरिकों को टूरिस्ट वीजा लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय नागरिकों का वीजा लगातार मंजूर नहीं हो रहा है. मीडिया रि ट्रैवल एजेंट कहना कि वीजा कैंसिल होने के चलते लगातार लोगों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है. वीजा कैंसिल होने से फीस का नुकसान तो होता ही है. साथ ही नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के पैसों का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है. दुबई ने टूरिस्ट वीजा के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. इसके तहत यात्रियों लिए होटल बुकिंग दस्तावेज और वापसी के लिए टिकट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
क्या हैं नए और सख्त नियम
टूरिस्ट को वापसी की फ्लाइट टिकट दिखाना होगा, ताकी वो साबित कर सके कि यात्रा के बाद वो दुबई छोड़ देगा. पहले ये डॉक्यूमेंट तभी मांगे जाते थे, जब एयरपोर्ट पर अधिकारी पूछते थे. एक पर्यटक को होटल बुकिंग की पुष्टि या दुबई में रहने के स्थान के बारे में भी डॉक्यूमेंट देने होंगे. इसके अलावा यात्री को अपनी यात्रा के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रमाण दिखाना होता है. जैसे बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर.
कैसे वीजा के लिए अप्लाई करें
टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन ऑनलाइन या अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के जरिए ही प्रोसेस किए जा सकते हैं. हालांकि, विजिट वीजा अभी भी व्यापारिक कंपनियों, व्यक्तियों या परिवारों द्वारा जमा किया जा सकता है. दोनों ही वीजा कैटेगरी के लिए समान डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. चूंकि सख्त वीजा नियम यात्रियों को प्रभावित कर रहे हैं. इसलिए एजेंट कैंसिल और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए पूरी तैयारी और आधिकारिक आवश्यकताओं का पालन करने की सलाह दे रहे हैं.
- दुबई कई तरह के वीजा परमिट ऑफर करता है.
- सिंगल-एंट्री टूरिस्ट वीजा (30 या 60 दिनों के लिए वैध).
- मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा (30 या 60 दिनों के लिए वैध).
- पांच साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा.
- ट्रांज़िट वीजा (48 या 96 घंटों के लिए वैध).
- राष्ट्रीयता या पात्रता स्टैंडर्ड के आधार पर वीजा-ऑन-अराइवल विकल्प, जैसे कि कुछ देशों में रेसिडेंस परमिट.