इस बिजली कंपनी का बकाया न चुकाने पर क्या हिमाचल भवन की होगी नीलामी
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी को बकाया राशि का भुगतान न करने के बाद जारी किया है.
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया था. इस आदेश की वजह सुन आप चौंक जाएंगे. दरअसल, कोर्ट ने यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी को बकाया राशि का भुगतान न करने के बाद जारी किया है. अदालत ने बिजली विभाग के Secretary General को भी इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
Lahaul Spiti की चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था. यह प्रोजेक्ट समय रहते नहीं तैयार हो पाया. सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार के पास जमा 64 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की है. अब यह राशि ब्याज सहित करीब 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा अगर यह राशि वापस नहीं कराई गई तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले से सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसा का नुकसान होगा. अब ऐसे में कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी करके अपने पैसे और नुकसान की भरपाई करने का आदेश दे दिया गया है.
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
Lahaul Spiti की चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते कंपनी के फंसे पैसे सरकार ने देने से इनकार किया तो मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट गया. यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया. साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा हिमाचल सरकार को 64 करोड़ रुपए 7% ब्याज के साथ वापस लौटाने को कहा. जिसके बाद हिमाचल सरकार हाई कोर्ट गई लेकिन हाई कोर्ट ने भी फैसला कंपनी के पक्ष में ही सुनाया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले से सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसा का नुकसान होगा. अब ऐसे में कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी करके अपने पैसे और नुकसान की भरपाई करने का आदेश दे दिया गया है.