90 हजार लोगों ने की इनकम टैक्स क्लेम में गलती, सरकारी खजाने में जाएंगे 1,070 करोड़ रुपये
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम के दौरान 90 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने गलत क्लेम वापस ले लिए हैं. इससे अब ये 1,070 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जाएंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने और मुकदमेबाजी को घटाने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम के विभाग के अधिकारियों ने देशभर के नियोक्ताओं से संपर्क किया और बताया कि कैसे कर्मचारी गलत क्लेम से बच सकते हैं. विभाग के इन प्रयासों का फायदा यह हुआ कि 90 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने गलत क्लेम वापस ले लिए हैं. इन क्लेम की कुल राशि करीब 1,070 करोड़ रुपये है.
PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निजी क्षेत्र के 90,000 हजार से ज्यादा सैलरीड कर्मचारियों ने 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 1,070 करोड़ रुपये के गलत कर कटौती के दावे वापस ले लिए हैं.
गलत दावे कर रहे लोग
रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की तरफ से चलाए गए तलाशी अभियान, जब्ती और सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान यह बात सामने आई है कि कई लोग अपने आईटीआर में धारा 80सी, 80डी, 80ई, 80जी, 80जीजीबी, 80जीजीसी के तहत गलत टैक्स छूट के दावे कर रहे हैं, जिससे उनकी तरफ से सरकार को देय कुल कर में कमी आ रही है. विभाग को यह भी पता चला कि ऐसे बहुत से लोग पीएसयू, बड़ी कंपनियों, एमएनसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम कर रहे हैं.
विभाग ने चलाया रीचआउट कार्यक्रम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एनालिस्टों को यह भी पता चला कि कई कंपनियां ऐसी हैं, जहां भारी तादाद में लोगों ने इस तरह की गलतियां की हैं, ऐसे में उन कंपनियों के लिए विभाग ने विशेष रीचआउट कार्यक्रम चलाया और बताया कि उनके कर्मचारी टैक्स क्लेम में क्या गलतियां कर रहे हैं. विभाग ने बताया कि ऐसी गलती करने वाले टैक्स पेयर्स के आईटीआर में धारा 80जीजीबी/80जीजीसी के तहत दावा की गई कुल कटौतियों और आईटीआर में दर्शाई गई कुल प्राप्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखा. इसके चलते ये कटौतियां संदिग्ध नजर आईं.
दो साल तक सुधार का मौका
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक टैक्सपेयर किसी भी आकलन वर्ष की समाप्ति से दो साल के भीतर कर भुगतान और क्लेम से जुड़ी गलतियों को सुधारने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.