LIC की पहलगाम पीड़ितों के लिए विशेष पहल, क्लेम सेटलमेंट के लिए खोली स्पेशल विंडो

पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ितों के लिए LIC ने विशेष पहल की है. LIC ने पीड़ित परिवारों के साथ दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के जो भी क्लेम होंगे उनका तुरंत निपटारा किया जाएगा. इसके लिए एक स्पेशल विंडो बनाई गई है.

LIC देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है Image Credit: TV9 Bharatvarsh

Life Insurance Corporation ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए एक विशेष पहल की है. LIC ने अपनी इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की तरफ जो क्लेम किए जाएंगे, उनका निपटारा तेजी से किया जाएगा. देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसके लिए एक स्पेशल विंडो बनाई है. इसके साथ ही LIC ने बताया कि यह विंडो ऑफलाइन बनाई गई है. इसके तहत पीड़ित परिवार सीधे LIC की होम ब्रांच पहुंच सकते हैं, जहां क्लेम प्रॉसेस करने में उनकी पूरी मदद की जाएगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर LIC ने अपनी इस पहल की जानकारी देते हुए लिखा, “भारतीय जीवन बीमा निगम पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता है और मृतकों के इंश्योरेंस क्लेम जल्द से जल्द निपटाने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा करता है. भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है.”

क्या होगा क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया?

LIC ने बताया कि क्लेम सेटलमेंट की यह सुविधा उन पॉलिसियों के लिए है, जिनके प्रीमियम अप-टू-डेट हैं या जिनमें इंश्योर्ड की मृत्यु ग्रेस पीरियड के दौरान हुई है. क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, दावेदार को पहले LIC सेवा शाखा को लिखित रूप में सूचित करना होगा, जिसमें पॉलिसी नंबर, मृत्यु की तारीख और मृत्यु का कारण बताना होगा. इसके बाद, दावेदार को क्लेम फॉर्म A जमा करना होगा, जिसमें मृतक और दावेदार दोनों के बारे में जरूरी विवरण देने होंगे.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

LIC ने बताया कि क्लेम लेने के लिए आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में लोकल डेथ रजिस्टर से प्रमाणित कॉपी लानी होगी. मृतक और दावेदार दोनों के लिए आयु के प्रमाण, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज भी जमा करना होगा. ऐसे मामलों में जहां पॉलिसी में कोई नॉमिनेशन नहीं है, ऐसे मामलों में मृतक की संपत्ति के कानूनी अधिकार स्थापित करने वाले साक्ष्य की जरूरत होगी. इसके साथ ही क्लेम लेने वाले को अपना बैंकिंग विवरण जमा करना होगा, जिसमें विधिवत भरा हुआ NEFT फॉर्म, एक कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की एक कॉपी लगानी होगी.