अब इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा अधिक पैसा, आज से बदल रहा बीमा से जुड़ा यह नियम

एक जीवन बीमा पॉलिसीधारक के रूप में आपको यह जानना चाहिए कि नया सरेंडर वैल्यू नियम क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी. अगर आप एक वर्ष के बाद अपनी जीवन बीमा पॉलिसी समाप्त करते हैं, तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा.

आज से बदल रहा है इंश्योरेंस का यह नियम. Image Credit: Getty image

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अगर शुरुआती वर्षों के दौरान अपनी पॉलिसी से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें रिफंड मिलेगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों से एक अक्टूबर 2024 से पारंपरिक एंडोमेंट पॉलिसियों के लिए हाई स्पेशल सरेंडर वैल्यू (SSV) ऑफर करने को कहा है.इससे उन जीवन बीमा ग्राहकों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी मिलने की उम्मीद है जो पॉलिसी बदलना चाहते हैं. ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित बीमा कंपनियों ने IRDAI से सरेंडर वैल्यू रेगुलेशन को प्रोसेस करने और नियमों का पालन करने की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है. हालांकि, IRDAI की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस इस संबंध में जारी नहीं किया गया है.

स्पेशल सरेंडर वैल्यू

इसलिए एक जीवन बीमा पॉलिसीधारक के रूप में आपको यह जानना चाहिए कि नया सरेंडर वैल्यू नियम क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी. अगर आप एक वर्ष के बाद अपनी जीवन बीमा पॉलिसी समाप्त करते हैं, तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, इसे समझ लेते हैं. 12 जून, 2024 को जीवन बीमा बिजनेस के लिए जारी मास्टर सर्कुलर में IRDAI ने कहा है कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू कम से कम मौजूदा वैल्यू के बराबर होना चाहिए.

किताना अधिक मिलेगा पैसा

पहले के नियमों के अनुसार, अगर पॉलिसी चौथे और सातवें साल के बीच सरेंडर की जाती है, तो कुल प्रीमियम का 50 फीसदी भुगतान करना होगा. पिछले सरेंडर वैल्यू नियमों के अनुसार, अगर आपने चार साल बाद पॉलिसी छोड़ दी, तो आपको 1.2 लाख रुपये (2 लाख रुपये का कुल प्रीमियम और 40 हजार रुपये बोनस की 50 फीसदी रकम) वापस मिलते. लेकिन अब नए स्पेशल सरेंडर नियमों के तहत आपको 1.55 लाख रुपये वापस मिलेंगे.

एक साल तक भरना होगा प्रीमियम

अब तक अगर कोई पॉलिसीधारक एक वर्ष के बाद जीवन बीमा पॉलिसी से बाहर निकलता है, तो वह अपना पूरा प्रीमियम गंवा देता था. नए स्पेशल सरेंडर वैल्यू नियमों के साथ पॉलिसीधारक पहले साल के बाद भी पॉलिसी सरेंडर करने पर भी रिफंड पाने का हकदार होगा. हालांकि, पॉलिसीधारक को कम से कम एक साल तक प्रीमियम भरना होगा, तभी वो इस नियम का फायदा उठा सकेंगे.

पॉलिसी छोड़ने पर रिफंड

मान लीजिए कि एक पॉलिसीधारक ने 5 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 10 साल की पॉलिसी खरीदी. वह पहले साल में 50,000 रुपये का प्रीमियम चुकाता है. अब अगर वह एक साल के बाद पॉलिसी छोड़ देता है, तो उसे बीमाकर्ता से कोई रिफंड नहीं मिलता. उसे 50,000 रुपये का नुकसान होता. लेकिन नए नियमों के अनुसार, वह एक साल के बाद पॉलिसी छोड़ने पर भी रिफंड पाने का हकदार होगा. अगर बीमाकर्ता को पूरे साल का प्रीमियम मिल गया है, तो उसे पॉलिसीधारक को 31,295 रुपये वापस करने होंगे.