माइनर के म्यूचुअल फंड अकाउंट में गार्जियन का नाम बदलना है? जानें ये आसान तरीका!
म्यूचुअल फंड में गार्जियन बदलने की प्रक्रिया व्यवस्थित और दस्तावेज-आधारित होती है. इसे ध्यान से पूरा करना जरूरी है ताकि माइनर के निवेश की देखभाल सही तरीके से जारी रह सके. यदि इस प्रक्रिया में कोई परेशानी हो, तो म्यूचुअल फंड हाउस या रजिस्ट्रार की मदद ली जा सकती है.
म्यूचुअल फंड में अब धीरे धीरे निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में इससे जुड़े नियम पर चर्चा होते रहना चाहिए. अब यदि किसी माइनर यानी नाबालिग के म्यूचुअल फंड निवेश के लिए वर्तमान गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो या उसकी मौत हो जाए, कानूनी बदलाव या वह स्वेच्छा से जिम्मेदारी छोड़ना चाहता है तो नए गार्जियन को नियुक्त किया जा सकता है. लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? क्या प्रक्रिया हैं, चलिए इसे विस्तार में समझते हैं.
गार्जियन बदलने का फॉर्म प्राप्त करें
सबसे पहले, एप्लिकेंट को म्यूचुअल फंड हाउस से ‘गार्जियन बदलने का फॉर्म’ प्राप्त करना होगा. यह फॉर्म संबंधित म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
कौन से जरूरी दस्तावेज देने होते हैं?
फॉर्म भरने के बाद, एप्लिकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं:
- रिक्वेस्ट लेटर, इसे अनुरोध पत्र भी कहते हैं, मौजूदा गार्जियन को इस पर हस्ताक्षर करने होते हैं. यदि मौजूदा गार्जियन हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं (जैसे मौत की वजह से), तो एक कानूनी हलफनामा यानी लीगल एफिडेविट जमा करना होता है.
- नए गार्जियन और माइनर के बीच संबंध का प्रमाण: माइनर का जन्म प्रमाणपत्र या कानूनी आदेश लगता है.
- नए गार्जियन के KYC दस्तावेज लगते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आदि.
- बैंक खाते की डिटेल्स: नए गार्जियन के बैंक खाते से संबंधित एक रद्द किया गया चेक यानी कैंसिल्ड चेक जमा करना होता है. यह बैंक अकाउंट म्यूचुअल फंड अकाउंट से लिंक किया जाएगा.
फॉर्म भरना: इसके बाद फॉर्म को पूरी सावधानी से भरें, जैसे माइनर का फोलियो नंबर डालें. इसे दोबारा चेक कर लें ताकि गलती ना हुई हो. म्यूचुअल फंड निवेश का डिटेल्स, इसमें नए गार्जियन का व्यक्तिगत डेटा जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, आदि.
इसके बाद इस एप्लिकेशन को जमा करना होगा. फॉर्म और सभी सहायक दस्तावेज म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिस में जमा करें. आप इसे CAMS या KFintech जैसे रजिस्ट्रार की मदद से भी जमा कर सकते हैं.
म्यूचुअल फंड हाउस सभी डिटेल्स और दस्तावेजों को वेरीफाय करेंगे. वेरिफिकेशन पूरा होने पर गार्जियन बदलने का अनुरोध स्वीकृत कर दिया जाएगा. इसके बाद नए गार्जियन को इसकी पुष्टि और माइनर के निवेश को प्रबंधित करने की अनुमति प्राप्त होगी.