SIP की किस्‍त भरना कर गए हैं मिस, जान लें फाइन समेत और क्‍या होंगे नुकसान

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेश का एक पॉपुलर जरिया है, जिसमें हर महीने कुछ रकम जमा की जाती है, लेकिन अगर कोई इस मंथली इंस्‍टॉलमेंट को भरना भूल जाता है या मिस कर देता है, तो क्‍या होगा जानें डिटेल.

SIP की किस्‍त समय से जमा न करने पर क्‍या होगा नुकसान और कितना लगेगा जुर्माना Image Credit: tv9 bharatvarsh

लंबे समय के निवेश के लिए म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) को सबसे बेहतर माना जाता है. हर महीने जमा होने वाली ये छोटी-छोटी रकम भविष्‍य में एक बड़ी पूंजी के तौर पर मिलती है. इसमें जोखिम कम होने और बेहतर रिटर्न मिलने की वजह से ये काफी पॉपुलर है. मगर इस स्‍कीम में निवेश नियमित तौर पर होना चाहिए अगर कभी किस्‍त चुकाने में चूक हो जाए तो इसका खामियाजा निवेशक को भुगतना होगा.

कैंसल हो सकता है प्‍लान

नियमों के मुताबिक SIP में निवेश के लिए हर महीने किस्‍तों में रकम जमा की जाती है, लेकिन अगर ग्राहक किस्‍त जमा करना भूल गया है या किसी कारणवश जमा नहीं कर पाया है तो इसे चुकाने के लिए कंपिनयां मौका देती हैं. हालांकि लेट इंस्‍टॉलमेंट जमा करने के लिए अलग-अलग म्‍यूचुअल फंड हाउसेस की ओर से उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाता है. मगर यदि आपकी लगातार तीन SIP पेमेंट जमा नहीं होती है तो ऐसे में आपका निवेश प्‍लान कैंसल किया जा सकता है.

पेनाल्‍टी से बचने के लिए करें ये काम

बहुत से लोगों को अपनी एसआईपी पेमेंट की तारीख याद नहीं रहती, जिसकी वजह से उनका इंस्‍टॉलमेंट भुगतान मिस हो जाता है. इस समस्‍या से बचने के लिए आप ऑटो-डेबिट सुविधा सेट कर सकते हैं. इससे हर महीने एसआईपी के लिए पैसा आपके खाते से अपने आप कट जाएगा, जिससे आपको अनावश्‍यक पेनाल्‍टी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई बार बैंक अकाउंट में पर्याप्‍त बैलेंस न होने की वजह से भी एसआईपी किस्‍त समय से जमा नहीं हो पाती है. ऐसे में ऑटो डेबिट भी काम नहीं कर सकता है. कई बैंक ऑटो-डेबिट लेनदेन फेल होने पर 100 से 750 रुपए तक की पेनाल्‍टी लगा सकते हैं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैन्‍युअल निवेश का विकल्‍प चुन सकते हैं. ऐसे में आप भुगतान करने से पहले यह देख सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं.

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SIP को कर सकते हैं ‘पॉज’

अगर आपको पता है कि आपके अकाउंट में किस्‍त चुकाने के पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप अपनी म्‍यूचुअल फंड कंपनी से प्‍लान को ‘पॉज’ करने के लिए कह सकते हैं. इससे आपकी पॉलिसी कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी. इसमें निर्धारित समय तक हर महीने किस्‍त न चुका पाने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा. कंपनी की नीति के आधार पर ‘पॉज’ विकल्‍प के जरिए 6 महीने तक प्‍लान चल सकता है. वहीं पैसे आने पर आप इसे हटवाकर दोबारा निवेश शुरू कर सकते हैं.