एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन नजदीक, अगर नहीं किया तो फिर लगेगा इतना जुर्माना

Income Tax Deadline: यह एक ऐसा टैक्स है, जो व्यक्ति को अपने नियमित वेतन से अलग सोर्स से होने वाली कमाई पर देना होता है. , कुल टैक्स का कम से कम 90 फीसदी एडवांस टैक्स या TDS/TCS के रूप में भुगतान करना होगा.

एडवांस टैक्स भुगतान की डेडलाइन.

Income Tax Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से लिए एडवांस टैक्स भुगतान के लिए अंतिम किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 15 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स टैक्स की अंतिम किस्त जमा कर सकते हैं. विभाग ने कहा कि समय पर टैक्स भुगतान करने से न केवल टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित होता है, बल्कि ‘विकसित भारत मूवमेंट’ को भी मजबूती मिलती है. इससे भारत के आत्मनिर्भरता और समृद्धि के विजन में योगदान दिया जा सकता है. इनकम टैक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए़डवांस टैक्स की अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख के बारे में जानकारी दी.

टैक्स से जुड़ी अन्य डेडलाइन्स

15 मार्च धारा 44AD/44ADA की प्रिजमेटिक स्कीम के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स एसेसमेंट ईयर 2025-26 के संबंध में एडवांस टैक्स की पूरी राशि के भुगतान की तय तारीख भी है. इसके अतिरिक्त 15 मार्च सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है, जहां फरवरी 2025 के महीने के लिए TDS/TCS का भुगतान चालान जमा किए बिना किया गया है. जो लोग पिछले किसी भी वर्ष के लिए अपने आयकर रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम का अपडेटेड रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है.

कया होता है एडवांस टैक्स?

यह एक ऐसा टैक्स है, जो व्यक्ति को अपने नियमित वेतन से अलग सोर्स से होने वाली कमाई पर देना होता है. इसमें रेंट, कैपिटल गेन, लॉटरी से कमाई, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य से होने वाली आय शामिल है. ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है.

पहली किस्त यानी कुल राशि का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाया जाना चाहिए. दूसरी किस्त या टैक्स का 45 फीसदी 15 सितंबर तक चुकाया जाना चाहिए. तीसरी किस्त यानी एडवांस टैक्स का 75 फीसदी 15 दिसंबर तक चुकाया जाना चाहिए. शेष राशि या टैक्स का 100 फीसदी 15 मार्च या उससे पहले चुकाया जाना चाहिए.

जमा नहीं करने पर कितना जुर्माना?

एडवांस टैक्स भुगतान नहीं करने पर 234B के तहत ब्याज लगता है. धारा 234B के अनुसार, कुल टैक्स का कम से कम 90 फीसदी एडवांस टैक्स या TDS/TCS के रूप में भुगतान करना होगा. एडवांस टैक्स भुगतान न करने पर बकाया राशि पर 1 फीसदी की दर से ब्याज लगेगा. इनकनम टैक्स अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज के रूप में दो अलग-अलग फाइन लगते हैं.

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कब लगता है ब्याज

सबसे पहले धारा 234C के तहत 1 फीसदी मथली ब्याज तब लागू होता है जब किसी तिमाही में चुकाया गया टैक्स अनिवार्य न्यूनतम सीमा से कम होता है. उदाहरण के लिए, पहली तिमाही में कुल टैक्स का कम से कम 15 फीसदी भुगतान करना होता है. इसी तरह, दूसरी किस्त (15 सितंबर) में कम से कम 45 फीसदी भुगतान किया जाना चाहिए. अगर भुगतान किया गया टैक्स इन सीमाओं से कम है, तो तीन महीनों के लिए कमी पर 1 फीसदी मंथली ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. ध्यान दें कि अगर लगातार महीनों में टैक्स भुगतान सीमा से कम रहता है, तो दंडात्मक ब्याज लागू होता है.

आसान भाषा में समझें

दूसरा, धारा 234B के तहत 1 फीसदी का ब्याज तब लागू होता है, जब TDS और TCS काटने के बाद वर्ष के लिए बकाया कुल टैक्स का भुगतान अंतिम तारीख 15 मार्च तक नहीं किया जाता है. इस दंड से बचने के लिए निर्धारित टैक्स का कम से कम 90 फीसदी31 मार्च तक चुकाया जाना चाहिए, जो अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होता है और ITR दाखिल होने और टैक्स का भुगतान होने तक जमा होता रहता है.

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वित्त वर्ष 2025 के लिए आपकी कुल टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये है. साथ ही यह मान रहे हैं कि कोई टीडीएस नहीं था. 29 मार्च तक आप 85,000 रुपये का एडवांस टैक्स चुकाते हैं. चूंकि यह कुल देनदारी टैक्स के 90 फीसदी से कम है, इसलिए 1 अप्रैल से आपके रिटर्न दाखिल करने तक 15,000 रुपये पर 1 फीसदी का ब्याज लगाया जाएगा.