एडवांस टैक्स की लास्ट डेट 15 या 16 दिसंबर, जान लें संडे नियम, देरी पर इतना जुर्माना

एडवांस टैक्स "पे-एज-यू-अर्न" सिस्टम है, जिसमें सालाना टैक्स किस्तों में चुकाया जाता है. FY 2024-25 की तीसरी किस्त की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है. यह दिन रविवार होने से 16 दिसंबर 2024 को भी भुगतान मान्य है. आयकर विभाग के 1994 सर्कुलर के अनुसार, छुट्टी के बाद अगला वर्किंग डे भुगतान के लिए वैध माना जाता है.

FY 2024-25 की तीसरी किस्त की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है. यह दिन रविवार होने से 16 दिसंबर 2024 को भी भुगतान मान्य है. Image Credit: Getty image

अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक है और आपने इस साल का एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो परेशान न हों. FY 2024-25 के लिए तीसरी तिमाही की एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है. चूंकि यह दिन रविवार है, इसलिए टैक्सपेयर 16 दिसंबर 2024 (सोमवार) को बिना किसी जुर्माने के इस किस्त का भुगतान कर सकते हैं.

छुट्टी पर मिलता है राहत

आयकर विभाग के 1994 के एक सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी किस्त की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है, तो उसका भुगतान अगले वर्किंग डे पर किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत किसी तरह का जुर्माना या ब्याज नहीं लगेगा.

छुट्टी वाले दिन भी भर सकते हैं

हालांकि वर्किंग डे को इसका भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से आप छुट्टी के दिन भी आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन भुगतान अधिक सुविधाजनक है, और अब ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

एडवांस टैक्स क्या है और इसे क्यों देना होता है?

एडवांस टैक्स आपके सालाना इनकम टैक्स को पहले से किस्तों में चुकाने का एक तरीका है। इसे पे-एज-यू-अर्न टैक्स भी कहते हैं. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे आप कमाते हैं, वैसे-वैसे टैक्स किस्तों में चुकाते हैं, साल के अंत में एकमुश्त (लम्पसम) देने के बजाय.

एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फर्क है?

इनकम टैक्स: टैक्स साल के अंत में चुकाना होता है
एडवांस टैक्स: टैक्स की किस्तों के लिए विभाग पहले से तारीखें तय कर देता है.

किसके लिए जरूरी है एडवांस टैक्स?

अगर आपका टैक्स टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) से पूरा नहीं होता है.
अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन आपकी टैक्स कटौती पूरी नहीं हुई है.

एडवांस टैक्स क्यों जरूरी है?

एडवांस टैक्स से सरकार को पहले से टैक्स जमा करने में मदद मिलती है. इससे टैक्स देने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और टैक्सपेयर्स को साल के आखिर में भारी रकम चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती.

ऑनलाइन भुगतान सुविधाजनक

ऑनलाइन भुगतान के जरिए आप समय पर और आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की देरी या पेनल्टी से बचा जा सके.