पोस्ट ऑफिस भी बचाता है इनकम टैक्स, 31 मार्च तक उठाइए फायदा

क्या आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं? पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आकर्षक ब्याज दरों और टैक्स छूट के साथ एक शानदार विकल्प हो सकती हैं. जानिए किन स्कीम्स में निवेश करके आप सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस Image Credit: Money9 Live

Post Office Tax Saving Scheme: हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है और साथ ही टैक्स में बचत भी करना चाहता है. पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाएं ऐसे निवेशकों के लिए शानदार विकल्प हैं, जो सुरक्षित निवेश के साथ-साथ टैक्स छूट भी पाना चाहते हैं. ये योजनाएं न केवल आकर्षक ब्याज दरें देती हैं बल्कि इन पर धारा 80C और 80TTA के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2025 तक का इन स्कीम में निवेश करने का मौका है. आइए, जानते हैं इन योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी.

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट

  • न्यूनतम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं.
  • 4% वार्षिक ब्याज और 10,000 रुपये तक की टैक्स छूट धारा 80TTA के तहत.

5 साल की पोस्ट ऑफिस आरडी (Recurring Deposit)

  • न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह से निवेश संभव.
  • 6.7% ब्याज दर और 5 साल की अवधि.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)

  • 1 से 5 साल तक के लिए निवेश विकल्प, 5 साल पर 7.5% ब्याज.
  • 5 साल की अवधि वाले निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट.

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (MIS)

  • एकल खाते के लिए 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपये तक निवेश.
  • 7.4% ब्याज और मासिक पेंशन जैसी आय.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

  • 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 8.2% ब्याज दर.
  • 30 लाख रुपये तक निवेश और धारा 80C के तहत टैक्स छूट.

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

  • 15 साल की योजना, 500 से 1.5 लाख रुपये तक वार्षिक निवेश.
  • 7.1% ब्याज और संपूर्ण टैक्स छूट (80C, ब्याज भी टैक्स-फ्री).

राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट (NSC)

  • 5 साल की योजना, 7.7% ब्याज.
  • धारा 80C के तहत टैक्स छूट और सुरक्षित निवेश.

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किसान विकास पत्र (KVP)

  • 9 साल 7 महीने में पैसा दोगुना, ब्याज दर 7.5%.
  • सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश विकल्प.
  • 80 सी के तहत निवेश पर इनकम टैक्स छूट

सुकन्या समृद्धि योजना (SSA)

  • बालिका के लिए विशेष योजना, 8.2% ब्याज.
  • 80C के तहत टैक्स छूट और ब्याज भी टैक्स-फ्री.