बजट 2025: AIFs और FIIs से जुड़ी टैक्स नियमों में बदलाव, जानें निवेशकों पर क्या होगा असर

बजट 2025 में सरकार ने AIFs और FIIs से जुड़े टैक्स नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब कैटेगरी I और II AIFs की कमाई को कैपिटल गेन्स माना जाएगा, वहीं, FIIs पर लिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयरों पर LTCG टैक्स को 12.5% कर दिया गया है.

AIFs और FIIs से जुड़ी टैक्स नियमों में बदलाव Image Credit: money9live

AIFs, Capital Gains, LTCG Tax: बजट 2025 के दौरान सरकार ने स्टॉक मार्केट से जुड़ी नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे निवेशकों के बीच की कंफ्यूजन दूर होगी, सरकार ने बजट में AIFs से जुड़ी टैक्स नियमों में स्पष्टता दी, वहीं FIIs (विदेशी संस्थागत निवेशकों) पर LTCG (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स) टैक्स को बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा बजट में किए गए इन बदलावों से निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा.

AIFs पर टैक्स नियमों में बदलाव

सरकार ने कैटेगरी I और II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) की टैक्स कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब इन फंड्स की कमाई को कैपिटल गेन्स माना जाएगा, न कि बिजनेस इनकम. पहले इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं था, लेकिन बजट 2025-26 में सरकार ने कैपिटल एसेट की परिभाषा को विस्तार दिया है, जिससे AIFs की कमाई को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कैपिटल गेन्स के रूप में माना जाएगा.

  • अब कैटेगरी I और II AIFs की कमाई पर 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा.
  • अगर इसे बिजनेस इनकम माना जाता, तो भारतीय निवेशकों को 30% और विदेशी निवेशकों को 39% तक टैक्स देना पड़ता.

AIFs क्या करते हैं?

  • कैटेगरी I और II AIFs अनलिस्टेड कंपनियों, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करते हैं.
  • कैटेगरी III AIFs केवल लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं, और इन्हें पास-थ्रू टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता.

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लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर LTCG टैक्स बढ़ा

सरकार ने FIIs के लिए लिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लिस्टेड प्रेफरेंस शेयरों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है. अब यह टैक्स दर लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बराबर होगी.

पहले क्या था?

  • सेक्शन 112A के तहत लिस्टेड इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट पर 12.5% LTCG टैक्स लागू किया गया था.
  • लेकिन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Secs) और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) पर 10% LTCG टैक्स बना रहा.

अब क्या बदला?

  • बजट 2025 में इस असमानता को दूर कर दिया गया है और अब सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा.
  • यह नया नियम 23 जुलाई 2024 से लागू होगा और ₹1.25 लाख से अधिक के LTCG पर लागू होगा.