12 लाख सैलरी है तो क्या भरना होगा ITR, जानें क्या है नए नियम

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया है. लेकिन, 4 लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों को आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है. 4-8 लाख की आय पर 5% और 8-12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा.

क्या 12 लाख सैलरी है तो भरना होगा ITR. Image Credit: @Tv9

ITR : बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ऐलान किया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर्स राहत महसूस कर रहे हैं. लेकिन उनके बीच एक कंफ्यूजन भी है कि क्या उन्हें 12 लाख तक की इनकम पर ITR भरना होगा या नहीं. तो आइये जानते हैं विस्तार से की सरकार के नए नियम तहत आपको क्या करना होगा.

ITR भरना है जरूरी

सरकार के नए नियम के तहत 12 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करना जरूरी है. नए नियम के तहत सिर्फ 4 लाख तक की इनकम वाले को ITR नहीं दाखिल करना पड़ेगा. इसके बाद मतलब 4 – 12 लाख इनकम वाले लोगों के ITR भरना जरूरी होगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.

4 लाख के बाद कितना लगेगा टैक्स

सिर्फ 4 लाख तक की इनकम वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 4-8 लाख की इनकम पर 5 फीसदी और 8-12 लाख की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा और इस इनकम स्लैब में आने वाले लोगों को ITR भी फाइल करना होगा.

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टैक्स स्लैब और टैक्स कैलकुलेशन

ITR फाइल करने के फायदे