ITR फाइल करने की जान लें अहम तारीखें, 2025 के लिए बदल गए हैं नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है और अपडेटेड रिटर्न भरने की समय-सीमा को 2 साल बढ़ा दिया है. इससे उन टैक्सपेयर्स को लाभ होगा, जो किसी कारणवश मूल या विलंबित आयकर रिटर्न भरने से चूक गए हैं. ITR-U दाखिल करते समय अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि रिटर्न कितनी देरी से दाखिल किया जा रहा है.
New ITR Rules After Budget: केंद्रीय बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है और आयकर अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) की समय-सीमा बढ़ाकर 2 साल से 4 साल कर दी गई है. यह बदलाव उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो अपना रिटर्न दाखिल करना भूल गए या अपनी आय को कम दिखा दिया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई, 2025 है. इस डेट तक करदाताओं को अपनी सभी आय घोषित करनी होती है और समय पर रिटर्न दाखिल करना होता है.
हालांकि, गलतियां होना आम बात है. ऐसे मामलों में, करदाताओं को धारा 139(5) के तहत अपना रिटर्न संशोधित करने का विकल्प मिलता है. यदि कोई व्यक्ति रिटर्न दाखिल करने के बाद कोई गलती होती है, तो वह 31 दिसंबर, 2025 तक अपना रिटर्न संशोधित कर सकता है. वहीं कोई व्यक्ति मूल डेट (31 जुलाई, 2025) को रिटर्न दाखिल करना भूल जाता है, तो वह 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है.
अपडेटेड रिटर्न क्या है
अपडेटेड रिटर्न (धारा 139(8A)) एक ऐसा फॉर्म है, जो टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न अपडेट करने की सुविधा देता है. यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया है या रिटर्न में कोई त्रुटि हो गई है, तो वह इस फॉर्म के माध्यम से सुधार कर सकता है. हालांकि, अब इस नियम में बदलाव किया गया है. लेकिन ध्यान रहे कि अपडेटेड रिटर्न में रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता.
अब 2 साल पुराना भी फाइल कर सकेंगे ITR
बजट 2025 में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को दो साल और बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब है कि अप्रैल 2025 से टैक्सपेयर्स पिछले दो वर्षों के अलावा FY 2020-21 के लिए भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. हालांकि, देरी करने पर अतिरिक्त कर का भुगतान अधिक करना होगा.
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ITR-U कब फाइल करें
आयकर अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने से पहले करदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए. ITR-U दाखिल करते समय अतिरिक्त कर का भुगतान करना होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि रिटर्न कितनी देरी से दाखिल किया जा रहा है.
समय सीमा | अतिरिक्त कर |
संबंधित असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 12 महीने के भीतर | कर + ब्याज का 25 फीसदी |
संबंधित AY के अंत से 24 महीने के भीतर | कर + ब्याज का 50 फीसदी |
संबंधित AY के अंत से 36 महीने के भीतर | कर + ब्याज का 60 फीसदी |
संबंधित AY के अंत से 48 महीने के भीतर | कर + ब्याज का 70 फीसदी |
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) कैसे फाइल करें
ITR-U फाइल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है. इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:
- ITR-U फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ITR-U फॉर्म डाउनलोड करें.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉग इन करें.
- अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का चयन करें: लॉग इन करने के बाद “अपडेटेड रिटर्न (ITR-U)” विकल्प चुनें.
- आवश्यक जानकारी भरें: अतिरिक्त आय और देय कर सहित सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें.
- अतिरिक्त कर की गणना और भुगतान करें: रिटर्न जमा करने से पहले अतिरिक्त कर की गणना करें और उसका भुगतान करें.
- रिटर्न जमा करें और वेरिफाइ करें: फॉर्म जमा करने के बाद, आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर (DSC) के माध्यम से रिटर्न को वेरिफाइ करें.