क्या है 87A Rebate, जिससे तय होगा आपको 12 लाख पर टैक्स जीरो का फायदा मिलेगा या नहीं
Budget 2025: अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 12.75 लाख तक है, तो ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उनकी नेट टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख रह जाएगी, और उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.

What is 87A Rebate: अगर आपकी कुल सैलरी 1 लाख रुपये है और इनकम 12 लाख, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट या रिबेट बढ़ाने की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के कारण, अब 12 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम वाले भारतीय निवासी को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 12.75 लाख तक है, तो ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उनकी नेट टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख रह जाएगी, और उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.
फिलहाल, नई टैक्स व्यवस्था में ₹7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बजट 2025 के बाद यह सीमा ₹12 लाख कर दी गई है.
क्या है सेक्शन 87A टैक्स रिबेट?
पुरानी व्यवस्था: पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में अगर कुल इनकम ₹5 लाख से कम होती थी, तो पूरा टैक्स माफ हो जाता था.इसमें अधिकतम टैक्स छूट ₹12,500 थी.
नई व्यवस्था: नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में अब यह सीमा ₹12 लाख कर दी गई है. अब अधिकतम टैक्स छूट ₹60,000 तक होगी.
बजट 2025 के एक्सप्लानटरी मेमोरेंडम में क्या कहा गया?
असेसमेंट ईयर 2026-27 से:
- टोटल इनकम की सीमा बढ़ाई गई, जिससे ₹7 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर पूरी छूट मिलेगी.
- अधिकतम टैक्स रिबेट की सीमा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है.
- यह छूट सिर्फ रेगुलर इनकम पर ही मिलेगी, यानी स्पेशल रेट इनकम (जैसे कैपिटल गेन u/s 111A, 112) पर इस रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा.
इसका असर क्या होगा?
₹12 लाख तक की इनकम वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सैलरीड क्लास के लिए ₹12.75 लाख तक की ग्रॉस इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. कैपिटल गेन जैसी स्पेशल इनकम पर टैक्स देना होगा, क्योंकि उस पर सेक्शन 87A का फायदा नहीं मिलेगा.
ITR भरना है जरूरी
सरकार के नए नियम के तहत 12 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करना जरूरी है. नए नियम के तहत सिर्फ 4 लाख तक की इनकम वाले को ITR नहीं दाखिल करना पड़ेगा. इसके बाद मतलब 4-12 लाख इनकम वाले लोगों के ITR भरना जरूरी होगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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