क्‍या ITR फाइल करते समय नए या पुराने टैक्‍स रिजीम में कर सकते हैं बदलाव, जानें क्‍या है नियम

जल्‍द ही फॉर्म 16 जारी होने वाले हैं, इसके जरिए आप आसानी से इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. मगर इसे फाइले करते समय अगर आप टैक्‍स रिजीम को लेकर कंफ्यूजन में हैं, आप पहले चुने गए टैक्‍स रिजीम में बदलाव करना चाहते हैं, तो क्‍या ये संभव है. इसे लेकर नियम क्‍या है, आइए जानते हैं.

क्या टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं? Image Credit: Money9live/Canva

Old vs New Tax Regime: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपका इम्‍प्‍लाॅयर फॉर्म 31 मई से पहले 16 जारी कर सकता है, जिसके जरिए आप आसानी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. मगर केंद्र सरकार की ओर से नई टैक्‍स रिजीम लागू किए जाने के बाद से ही कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्‍या वो इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते समय कोई भी टैक्‍स रिजीम चुन सकते हैं. क्‍या वो नए के बदले पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था का भी चुनाव कर सकते हैं. अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल है तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे.

क्‍या कहते हैं नियम?

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, आप ITR फाइल करते वक्त अपनी मर्जी से पुराना या नया कोइ भी टैक्स रिजीम चुन सकते हैं. मान लीजिए, आपने FY 2024-25 के लिए पुराना टैक्‍स रिजीम चुना और अपने एम्प्लॉयर को सारी डिटेल्स दे दीं, लेकिन अब फॉर्म 16 देखने के बाद आपको पता चला कि आपकी वास्तिवक इनकम कितनी आ रही है और अगर नया रिजीम चुनने से टैक्स कम लग रहा है तो आप ITR फाइल करते वक्त अपने टैक्‍स रिजीम में बदलाव कर सकते हैं. आप अपनी मर्जी से पुराने की जगह नया रिजीम चुन सकते हैं. ठीक ऐसे ही अगर आपने नया रिजीम चुना था, लेकिन अब पुराना रिजीम बेहतर लग रहा है, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा.

रिजीम चुनने के लिए क्‍या है जरूरी?

इनकम टैक्‍स रिटर्न यानी ITR दाखिल करते समय इसके फॉर्म में एक सवाल पूछा जाता है, “क्या आप सेक्शन 115BAC के नए टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं?” अगर आप “हाँ” कहते हैं, तो आपका रिटर्न पुराने रिजीम में फाइल होगा, वहीं अगर आप “नहीं” विकल्‍प चुनते हैं तो डिफॉल्‍ट ऑप्‍शन के तहत नया रिजीम लागू होगा. हालांकि जो लोग पुराना टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं उन्‍हें ये छूट तभी मिलेगी जब टैक्‍सपेयर अपना ITR तय समय पर फाइल करे. अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो देर से फाइल होने वाला रिटर्न (बेलेटेड ITR) सिर्फ नए टैक्स रिजीम में ही फाइल होगा.

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कब है ITR फाइल करने की डेडलाइन?

  • अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता, तो ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
  • अगर ऑडिट जरूरी है, लेकिन कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक और ITR 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं.
  • अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक और ITR 30 नवंबर तक फाइल करना जरूरी होगा.