अब अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स, घड़ी, यॉट, बैग जैसे लग्जरी प्रोडक्ट पर लगेगा 1 फीसदी TCS

CBDT ने 22 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई अधिसूचना में 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्जरी आइटम पर 1 फीसदी TCS लगाने की घोषणा की है. इस सूची में घड़ी, यॉट, बैग, कलाकृतियां और होम थिएटर, जैसी वस्तुएं शामिल हैं. अब ऐसे उत्पादों की खरीद पर विक्रेता द्वारा TCS वसूला जाएगा जिसे ग्राहक ITR में टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकेंगे.

टैक्स Image Credit: Money9live/Canva

TCS on luxury items: अगर आप 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के लग्जरी सामान खरीदते हैं, तो आपकी जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने लग्जरी सामान पर Tax Collected at Source (TCS) लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1 फीसदी TCS लागू होगा. यह प्रावधान Budget 2024 में प्रस्तावित किया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू किया गया है.

क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में

CBDT ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं. एक में उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन्हें लग्जरी आइटम्स की श्रेणी में रखा गया है और दूसरी में टैक्स की दर तथा सीमा को स्पष्ट किया गया है. इन नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी लग्जरी गुड्स की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर 1 फीसदी की दर से TCS वसूला जाएगा.

किन वस्तुओं पर लगेगा TCS

निम्नलिखित वस्तुओं को लग्जरी गुड्स की श्रेणी में रखा गया है और इन पर TCS लागू होगा:

कैसे लागू होगा TCS

यदि उपभोक्ता उपरोक्त सूची में शामिल कोई वस्तु खरीदता है और उसकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो विक्रेता को बिक्री राशि पर 1 फीसदी TCS वसूलना होगा. यह टैक्स ग्राहक के PAN के विरुद्ध जमा किया जाएगा, जिसे ग्राहक अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकता है.

खरीदार को क्या होगा फायदा

टीसीएस की राशि खरीदार के पैन से लिंक की जाएगी. आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते समय खरीदार इस राशि को टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकता है. यदि टैक्स देनदारी टीसीएस से कम है, तो रिफंड मिल सकता है.

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पहले से कहां लागू है टीसीएस