पर्सनल लोन पर भी कर सकते है टैक्स कटौती का दावा, जानें कितना और कैसे
पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर इसे घर खरीदने, बनाने, रेनोवेशन, शिक्षा खर्च या बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ब्याज पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है. धारा 80C, 80E, 24(b), और 37(1) के तहत छूट मिलती है. निजी खर्चों जैसे यात्रा, शादी, कार या मेडिकल इमरजेंसी पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता.
Personal Loan Tax Benefit: क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है? आमतौर पर, पर्सनल लोन अन्य लोन की तरह टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल केस में आप इस पर भी कटौती का लाभ ले सकते हैं. यदि आप पर्सनल लोन का यूज घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन में करते हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 80C, 24(b), 80E, 37(1) के तहत ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा कर सकते हैं. इसी तरह, अगर आप पर्सनल लोन का यूज एजुकेशन खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं, तो इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा,बिजनेस में किए गए खर्च पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है.
टैक्स छूट कहां-कहां मिलती है?
पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन यदि इसका उपयोग कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाए, तो ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है. निम्नलिखित केस में आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
घर खरीदने या बनाने पर टैक्स छूट (Section 80C)
अगर आप पर्सनल लोन का उपयोग घर खरीदने या निर्माण के लिए करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) पर टैक्स छूट मिलती है. यह छूट एक वित्तीय वर्ष में ली जा सकती है.
घर के लिए ब्याज पर छूट (Section 24(b))
यदि पर्सनल लोन का इस्तेमाल सेल्फ-ऑक्यूपाइड (स्वयं द्वारा उपयोग किए गए) घर के लिए किया गया है, तो ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी.
- अगर घर किराए पर दिया गया है , तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
- इस छूट का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि लोन की राशि वास्तव में संपत्ति के निर्माण, खरीद या मरम्मत में उपयोग की गई हो.
होम रेनोवेशन या मरम्मत पर छूट (Section 24(b))
अगर पर्सनल लोन का उपयोग घर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किया जाता है, तो धारा 24(b) के तहत 30,000 रुपये तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. यह छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जब संपत्ति आपकी खुद की हो.
शिक्षा खर्चों पर टैक्स छूट (Section 80E)
अगर आपने पर्सनल लोन स्वयं, जीवनसाथी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिया है, तो धारा 80E के तहत ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है.
- यह छूट अधिकतम 8 साल तक या जब तक लोन पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता, तब तक ली जा सकती है.
- यह छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलती है, मूलधन पर कोई छूट नहीं मिलती.
व्यापार के लिए लोन पर टैक्स छूट (Section 37(1))
अगर आप पर्सनल लोन का उपयोग बिजनेस खर्चों के लिए करते हैं, तो धारा 37(1) के तहत ब्याज को बिजनेस खर्च के रूप में दिखाया जा सकता है. इससे आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है और टैक्स बचत होती है.
- लोन की राशि का उपयोग मशीनरी, उपकरण, इन्वेंट्री (स्टॉक), ऑफिस सेटअप आदि में किया जा सकता है।
- इस छूट का दावा करने के लिए बिजनेस से जुड़े खर्चों के प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं.
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टैक्स छूट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
लोन पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए, आपको यह साबित करना होगा कि लोन का इस्तेमाल सही मकसद के लिए किया गया है. उदाहरण के लिए, शिक्षा के लिए लोन लिया है, तो आपको ट्यूशन फीस की रसीद जमा करनी होगी .