क्रिप्टो कमाई पर ऐसे भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, ये ITR फॉर्म आएगा काम, जानें पूरा प्रोसेस
Crypto ITR: अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है या ट्रेडिंग की है, तो ITR में उसे सही तरीके से रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है. गलत या अधूरी जानकारी देने से भारी टैक्स और पेनाल्टी लग सकती है. यहां जानें कैसे सही ITR फाइल होगा.

क्रिप्टो की कमाई पर कैसे भरें ITR?
Image Credit: Money9live/Canva
Crypto ITR Filling: पहले Bitcoin और अब Pi Coin आने के बाद से क्रिप्टो में निवेश को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई है. भारत में क्रिप्टो पर 30 फीसदी तक का टैक्स लगने के बावजूद लोग इससे कमाना चाह रहे हैं. इस पर कितना टैक्स, कितना टीडीएस कटता है, ये सब की जानकारी आपको होगी. लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में इसे भरना कैसे है, यही हम आपको बताएंगे. क्रिप्टो से हुई कमाई को भी आईटीआर में फाइल करना होता है. चलिए जानते हैं.
ऐसे फाइल करें ITR
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं – Income Tax e-filing portal पर जाकर अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- सही ITR फॉर्म चुनें:
- ITR-1: केवल सैलरी से इनकम वालों के लिए
- ITR-2: अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया और कैपिटल गेन हुआ
- ITR-3: अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह किया
- इनकम की जानकारी भरें: इसमें सैलरी, कैपिटल गेन, ब्याज से इनकम और अन्य इनकम को शामिल करें.
- टैक्स कटौती और TDS वेरिफाई करें: Form 26AS और AIS को चेक करके सुनिश्चित करें कि टैक्स कटौती सही से रिपोर्ट हुई है.
- फॉर्म सबमिट करें और वेरिफाई करें: वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें.
क्रिप्टो या डिजिटल एसेट (VDA) रिपोर्टिंग
- सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखें: खरीद और बिक्री की तारीख, लागत और मुनाफा/नुकसान का हिसाब रखना जरूरी है.
- कैपिटल गेन कैलकुलेट करें: कुल बिक्री मूल्य में से खरीद लागत घटाकर नेट गेन निकालें.
- 30% फ्लैट टैक्स लागू होता है: क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स लगेगा, जिसे किसी अन्य इनकम से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता.
- TDS कटौती वेरिफाई करें: Form 26AS से यह सुनिश्चित करें कि TDS सही से रिपोर्ट हुआ है. अगर कोई गड़बड़ी हो, तो तुरंत ठीक कराएं.
- सही रिपोर्टिंग से पेनल्टी से बचा जा सकता है: सभी ट्रांजेक्शंस को सही तरीके से दर्ज करने से इनकम टैक्स विभाग की जांच से बचाव होगा और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी.
क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर टैक्स
ट्रांजेक्शन | टैक्स |
क्रिप्टो खरीदने पर | 1% TDS |
क्रिप्टो बेचने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो को खर्च करने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स |
क्रिप्टो को होल्ड करने पर | कोई टैक्स नहीं |
क्रिप्टो को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने पर | कोई टैक्स नहीं |
Airdrops | क्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
Hard Forkes | क्रिप्टो मिलने पर स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
गिफ्ट | क्रिप्टो पाने वाले पर टैक्स, परिवार वाले ने दिया हो या 50,000 से कम कीमत हो तो टैक्स नहीं लगेगा |
क्रिप्टो दान देने पर | मुनाफे पर 30% टैक्स, डोनेशन डिडक्टेबल नहीं होते |
माइनिंग से मिलने वाले रिवॉर्ड पर | स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
स्टेकिंग रिवॉर्ड पर | स्लैब रेट टैक्स, बाद में बेचने पर 30% टैक्स |
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