11 करोड़ जीतने वाले वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को कितना देना होगा टैक्स, जानें सिंगापुर से लेकर भारत के नियम
138 साल के चेस के इतिहास में गुकेश सबसे कम उम्र में चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. फाइनल्स में गुकेश के सामने चीन के डिंग लिरेन थे जिनसे 14वीं बाजी जीतकर इतिहास बना दिया. इस जीत के बाद गुकेश को प्राइज के तौर पर करोड़ों रुपये मिलेंगे. जानें उनके प्राइज मनी में कितना टैक्स कटेगा.
विश्वनाथन आनंद के बाद भारत को चेस का दूसरा वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है. 18 साल के D Gukesh ने नाम यह उपलब्धि जुड़ी है. 138 साल के चेस के इतिहास में गुकेश सबसे कम उम्र में चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. फाइनल्स में गुकेश के सामने चीन के डिंग लिरेन थे जिनसे 14वीं बाजी जीतकर इतिहास बना दिया. इस जीत के बाद गुकेश को प्राइज मनी के तौर पर तकरीबन 11 करोड़ रुपये मिले जिसके बाद वर्ल्ड चैंपियन की नेटवर्थ 8.26 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गई. इस जीत के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि गुकेश की जीती रकम में से टैक्स के नाम पर कितना पैसा कटेगा.
कैसे कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स?
डी.गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगापुर में जीती है. ऐसे में एक नियम टैक्स कैलकुलेटड एट इनकम सोर्स के आधार पर लगेगा. यानी सिंगापुर में जीती पुरस्कार राशि पर उसी वक्त टैक्स कैलकुलेशन के नियम लगेंगे. लेकिन गुकेश के लिए अच्छी बात यह है कि सिंगापुर में पुरस्कार में जीती राशि को इनकम नहीं माना जाता है, उसे विंडफॉल माना जाता है और उस पर सिंगापुर में कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी वह, जीती गई 11.3 करोड़ रुपये की पूरी रकम भारत ला सकेंगे.
तो अब सवाल उठता है कि इस इनकम पर भारत में कैसे टैक्स लगेगा, चूंकि गुकेश को यह राशि न तो ओलंपिक संघ से मिली है और न भारत सरकार ने उन्हें यह पैसा दिया है तो यह जीती गई रकम भारत में टैक्सेबल होगी.
ITR से मिल सकती है टैक्स में छूट
यानी गुकेश जब ITR फाइल करेंगे, तब उन्हें यह रकम इनकम के रूप में दिखानी होगी. हालांकि इस रकम के लिए होने वाले खर्च पर वह टैक्स छूट ले सकते हैं. मसलन वह यात्रा खर्च, होटल खर्च, चैंपियनशिप की तैयारी पर किए गए खर्च को टैक्स छूट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद जो नेट इनकम बनेगी उसके आधार पर गुकेश को टैक्स देना होगा. गुकेश हाई नेटवर्थ इंडीविजुअल में आते हैं, ऐसे में वह अधिकतम इनकम टैक्स रेट यानी 30 फीसदी के दायरे में आएंगे.
किस आधार पर मिलता है पैसा?
2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुल राशि 2.5 मिलियन डॉलर है. FIDE के नियमों के मुताबिक हर मैच के बाद जीते हुए खिलाड़ी को 200,000 डॉलर (तकरीबन 1.68 करोड़ रुपये) दिए जाते हैं और बचे हुए प्राइज मनी को बराबर बांटा जाता है. उस तर्ज पर गुकेश ने तीन मैच (गेम 3, 11 और 14) जीता, जिससे उन्होंने 600,000 डॉलर (तकरीबन 5.04 करोड़ रुपये) जीतें. वहीं डिंग ने गेम 1 और 12 जीतकर 400,000 डॉलर (3.36 करोड़ रुपये) जीते थे. बाकी बचे हुए 1.5 मिलियन डॉलर को दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांट दिया जाएगा. कुल मिलाकर गुकेश ने 11.34 करोड़ रुपये जीते हैं जबकि डिंग ने 1.15 मिलियन डॉलर (लगभग 9.66 करोड़ रुपये) जीते.
जानें ओलंपिक प्राइज मनी को लेकर क्या हैं टैक्स के नियम?
क्या भारत में ओलंपिक प्राइज की राशि पर टैक्स लगता है?
भारत सरकार की ओर से मिलने वाले गिफ्ट और कैश पर कोई टैक्स नहीं लगता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाले लोगों को केंद्र या राज्य सरकार की ओर से दिए गए प्राइज इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10 (17A) के तहत टैक्स से मुक्त हैं.
दूसरा सवाल कि क्या भारत में एथलीट टैक्स देते हैं?
इसको लेकर भी इनकम टैक्स में नियम हैं. इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के मुताबिक, भारत में किसी कार्यक्रम या शो में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों या कलाकारों को मिलने या जीते हुए प्राइज पर टैक्स लगता है.