क्या आप भी रखते है एक से अधिक पैन कार्ड, तुरंत करें यह काम…नहीं तो भरना होगा तगड़ा जुर्माना
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो इसे आपको तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना कानूनन जुर्म है.
पैन कार्ड इन दिनों चर्चा के केंद्र में है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने PAN 2.0 परियोजना शुरू की है. ऐसे में आइए पैन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात पर नजर डालते है. अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो इसे आपको तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना कानूनी रूप से जुर्म है.
अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाया जाता है तो आप पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. आइए जानते है कि एक्सट्रा पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करें.
- सबसे पहले पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
- यहां ‘पैन परिवर्तन अनुरोध ऑनलाइन फॉर्म’ पर जाएं.
- आवेदन फॉर्म में मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड का रीप्रिंट ऑप्शन चुनें.
- पैन सुधार के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा.
- उस पैन कार्ड को मेंसन करना होगा जो आपके उपयोग में हैं.
- इसके बाद जो एक्सट्रा पैन कार्ड अनजाने में बन गए हैं, उनकी जानकारी फॉर्म के कॉलम नंबर 11 में भरना होगा.
- एक्सट्रा पैन कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें.
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आपको बता दें कि आयकर विभाग ने हाल ही में PAN 2.0 परियोजना शुरू की है. इस नए पैन कार्ड उद्देश्य पैन और TAN से जुड़े कामों को आसान और डिजिटल बनाना है. इस नई सिस्टम के तहत डुप्लिकेट पैन कार्ड को पहचानने और उन्हें हटाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.
पैन 2.0 क्या है?
PAN 2.0 एक लेटेस्ट पोर्टल है, जहां पैन और टीएएन से जुड़ी सभी सेवाएं एक जगह पर मौजूद होंगी. इसमें आवेदन, अपडेट, और रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. यह परियोजना पेपरलेस होगी और पर्यावरण के अनुकूल होगा. इसके अलावा, एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क भी होगा, जो यूजर्स की समस्याओं को हल करेगा.
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