EPFO ने नियम में किया बड़ा बदलाव, आज से किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पेंशन

EPS के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी अब भारत में किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से 78 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम (CPPS) को एक महत्वपूर्ण कदम है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Image Credit: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले लोगों के लिए 1 जनवरी 2025 का दिन काफी अहम है. अब EPS के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी इस दिन से भारत में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. CPPS एक राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रलाइज्ड प्रणाली है, जो भारत के किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की अनुमति देती है. प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा 4 सितंबर 2024 को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, यह प्रणाली EPS पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी.

किसे होगा फायदा

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान है. यह उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए भी राहतभरा होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन में शिफ्ट होते हैं. यह प्रणाली EPFO के चल रहे IT मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, सेंट्रलाइज्ड IT एनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी.

EPS कंट्रीब्यूशन

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान वह राशि है, जो कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों इस योजना में प्रदान करते हैं. कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12 फीसदी EPF में योगदान करते हैं, जबकि एम्प्लॉयर भी कर्मचारी के वेतन का 12 फीसदी योगदान करता है. इसमें से 8.33 फीसदी EPS में और शेष 3.67 फीसदी EPF में जाता है. कोई भी PF सदस्य EPS योजना का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते उसका मूल वेतन 1 सितंबर 2014 के बाद 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो.

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PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं

यदि कोई पेंशनभोगी अपना बैंक या शाखा बदलता है, तो भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी. यह प्रणाली पूरे भारत में पेंशन भुगतान की गारंटी देती है. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, “सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम (CPPS) की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है