10 साल कर चुके हैं नौकरी तो मिलेगी पेंशन, जानें कैसे की जाती है कैलकुलेशन

यदि आप प्राइवेट सेक्टर में 10 वर्षों से लगातार नौकरी कर रहे हैं और EPFO के सदस्य हैं, तो आप पेंशन के लिए योग्य हैं. EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत, EPFO के सदस्य रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. पेंशन की कैलकुलेशन आपके वेतन और सेवा अवधि के आधार पर एक निश्चित फॉर्मूले से की जाती है.

EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) के तहत, EPFO के सदस्य रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं.

अगर आप लगातार 10 वर्षों से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और EPFO के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के सदस्य हैं, तो आप पेंशन के लिए योग्य हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, तो इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक फार्मूला तय किया है, जिसके तहत ही पेंशन योग्य लोगों को पेंशन दी जाती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है EPS और इसके तहत पेंशन पाने के लिए क्या पात्रता है और यह कैसे पेंशन की कैलकुलेशन की जाती है.

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का मैनेजमेंट करता है. इस योजना के तहत, EPFO के सदस्य एक निर्धारित अवधि और वेतन के आधार पर रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू हुई थी.

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पात्रता

EPS पेंशन प्राप्त करने के लिए EPFO सदस्य को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है:

  • न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अवधि
  • 58 वर्ष की आयु प्राप्त करना
  • EPFO का रजिस्टर्ड सदस्य होना
  • पूरी सेवा अवधि के दौरान EPS में नियमित योगदान करना

EPFO सदस्य का पेंशन योजना में योगदान

EPFO सदस्य अपनी सेवा के दौरान हर महीने 12% अपने मूल वेतन का योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% पेंशन खाते में और 3.67% भविष्य निधि खाते में जमा होता है.

पेंशन के लिए पात्रता

कर्मचारी पेंशन योजना के अनुसार, सदस्य तब पेंशन के लिए पात्र होते हैं जब वे 10 वर्षों का योगदान पूरा करते हैं और 58 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं. वे रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हुए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. यदि सदस्य 50 वर्ष की उम्र के बाद नौकरी छोड़ते हैं और 10 वर्षों का योगदान पूरा करते हैं तो उन्हें कम पेंशन मिलती है.

कर्मचारी पेंशन योजना की खासियत

  • न्यूनतम सेवा अवधि: 10 वर्ष
  • पेंशन शुरु होंने की उम्र: 58 वर्ष
  • न्यूनतम मासिक पेंशन: ₹1,000
  • अधिकतम मासिक पेंशन: ₹7,500

EPS पेंशन कैलकुलेटर

  • पेंशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला:
  • मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा वर्ष) ÷ 70
  • पेंशन योग्य वेतन: यह आपके अंतिम 60 महीनों (5 वर्षों) का औसत वेतन होता है, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) शामिल हैं. अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 निर्धारित किया गया है.
  • पेंशन योग्य सेवा वर्ष: यह आपके द्वारा EPS में योगदान किए गए कुल वर्षों की संख्या होती है

उदाहरण: मान लीजिए, एक कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है और उसने 10 वर्षों तक EPS में योगदान किया है. तो, उसकी मासिक पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:

मासिक पेंशन = (₹15,000 × 10) ÷ 70 = ₹2,142.86

सेवा के वर्षों की संख्या बढ़ने से मासिक पेंशन की राशि भी बढ़ती है. EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 निर्धारित की गई है. इसलिए, यदि आपकी कैलकुलेशन में एक हजार से कम पेंशन निकलती है, तो भी आपको न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी.