EPFO में आधार डिटेल और UAN एड करने की बढ़ी डेडलाइन, जानें लास्ट डेट

अगर आपको EPFO की सर्विस का ऑनलाइन इस्तेमाल करना है, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यह एक 12 अंकों का नंबर होता है. अब ईपीएफओ ने UAN और आधार नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Image Credit: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव (ELI) स्कीम के तहत UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिव करने और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब आप यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी कर सकते हैं. पहले यह डेडलाइन 15 दिसंबर थी, और उससे पहले 30 नवंबर तय की गई थी.

क्या है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

अगर आपको ईपीएफओ की सर्विस का ऑनलाइन इस्तेमाल करना है, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की आवश्यकता होगी. यह 12 अंकों का एक नंबर है, जिसे ईपीएफओ एलिजिबल कर्मचारियों को जारी करता है. ईपीएफ से संबंधित किसी भी ऑनलाइन सर्विस, जैसे ईपीएफ ऑनलाइन विड्रोल, बैलेंस चेक करना, और कांटेक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए UAN एक्टिव होना जरूरी है.

बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी

अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो इसे जल्द से जल्द करवा लें. ईपीएफओ से पैसा निकालने के लिए बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. सर्कुलर में यह कहा गया है कि किसी भी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) स्कीम का फायदा उठाने के लिए बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना चाहिए, ताकि फायदा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके.

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क्या है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव

एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को बैंक अकाउंट में UAN एक्टिव करना और इसे आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है. इसके अलावा, ईपीएफओ ने वेतन और पेंशन से जुड़ी जानकारी जमा करने की डेडलाइन भी 31 जनवरी तक बढ़ा दी है.

ई-वालेट की सुविधा

हाल ही में, ईपीएफओ ने कर्मचारियों को ई-वालेट के जरिए सीधे अपने पीएफ क्लेम की राशि तक पहुंचने की अनुमति देने की स्कीम की घोषणा की है. फिलहाल, कर्मचारी अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन हासिल करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर निर्भर हैं. क्लेम की गई राशि को 7-10 दिनों के भीतर लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसके बाद एटीएम या बैंक के जरिए इस फंड को निकाला जा सकता है.