सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS को किया नोटिफाई, 1 अप्रैल से होगा लागू
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की. यह योजना 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी. इसमें सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत जैसे लाभ मिलेंगे. सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% किया गया है.
UPS : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम(Unified Pension System – UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस योजना से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं और इसे चुनते हैं. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को यूपीएस के संचालन के लिए नियम जारी करने का अधिकार दिया गया है.
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य फायदे
- यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी शुरू की है या जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी जॉइन करेंगे.
- एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का एक बार का विकल्प उपलब्ध होगा.
- राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इस योजना को लागू कर सकती हैं.
मुख्य लाभ
- निश्चित पेंशनन्यूनतम गारंटी पेंशन
- महंगाई राहत (Inflation Indexation
रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) - ग्रेच्युटी भी एक ही पैकेज में शामिल
सरकार का योगदान बढ़ा
- सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा (मूल वेतन + महंगाई भत्ता पर).
- कर्मचारी का योगदान 10% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) पर पहले जैसा रहेगा.
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योग्यता और सेवा अवधि
- रिटायरमेंट लाभों के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा आवश्यक.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा आवश्यक.
- पेंशन गारंटी उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां कर्मचारी को बर्खास्त, सेवा से हटाया गया हो या उसने इस्तीफा दिया हो.
परिवार के लिए लाभ
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसकी पेंशन का 60% कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को मिलेगा.
- महंगाई राहत (DR) भी पेंशन और परिवार पेंशन पर लागू होगी।
यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और मजबूत सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करती है. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया.