क्या काली स्याही वाले पेन से नहीं भर सकते हैं चेक? जान लीजिए रिजर्व बैंक के नियम

क्या चेक लिखते समय काली स्याही का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इससे संबंधित एक दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कहा जा रहा है कि चेक लिखते समय काली स्याही का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अब इस दावे पर जवाब सामने आ गया है. PIB फैक्ट चेक ने इसके बारे में अहम जानकारी दी है.

क्या चेक पर काली स्याही का कर सकते हैं इस्तेमाल Image Credit: money9live.com

Rbi Cheque Rules: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक पर काली स्याही के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. हालांकि, प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने स्पष्ट किया है कि चेक पर काली स्याही के इस्तेमाल पर रोक का यह दावा फर्जी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में PIB Fact Check अकाउंट ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने चेक पर काली स्याही के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. यह दावा गलत है. भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक पर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही के रंग को लेकर कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की है.

क्या दावा किया जा रहा था

  • दावा: RBI ने चेक पर काली स्याही का इस्तेमाल बैन कर दिया है.
  • सच्चाई: यह दावा गलत है.
  • स्पष्टीकरण: RBI ने चेक पर लिखने के लिए स्याही के रंग को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है.

क्या होता है चेक

चेक एक लिखित दस्तावेज है जिसे बैंक में जमा किया जा सकता है. यह दस्तावेज उस व्यक्ति को लिखी राशि के भुगतान का निर्देश देता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है. HDFC बैंक की वेबसाइट के अनुसार, चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन है मोतीलाल ओसवाल का मालिक, जिसने लगाया कल्याण ज्वेलर्स में पैसा, अब सबको कर रहा फोन!

चेक लिखते समय इन बातों का रखें ध्यान

RBI द्वारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत दी गई जानकारी के अनुसार, सभी चेक की तीन इमेज ली जाती हैं. सामने का ग्रे स्केल, सामने का ब्लैक एंड व्हाइट,पीछे का ब्लैक एंड व्हाइट. ग्राहकों को लिखित जानकारी के लिए इमेज-फ्रेंडली रंग का इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि, RBI ने चेक लिखने के लिए किसी विशेष रंग को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तित/संशोधित चेक CTS के तहत स्वीकार नहीं किए जाते हैं. चेक पर कोई भी बदलाव (तारीख सत्यापन के अलावा) मान्य नहीं है.