इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पर कैसे लगता है LTCG टैक्स? जानें, कब मिलती है छूट
विरासत में मिली संपत्ति पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना में अधिग्रहण लागत, होल्डिंग अवधि और इंडेक्सेशन लाभ का ध्यान रखा जाता है. यदि संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई और बाद में बेची गई, तो 12.5% (बिना इंडेक्सेशन) या 20% (इंडेक्सेशन के साथ) टैक्स लगेगा. धारा 54 और 54EC से छूट ली जा सकती है.

LTCG Tax on Inherited Property: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इसे कैसे लगाया जाता है और इसकी कैल्कुलेट कैसे की जाती है और अगर बात विरासत में मिली संपत्ति पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैल्कुलेशन की हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है. विरासत में मिली संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स कैल्कुलेट करते समय कस्ट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग अवधि, इंडेक्सेशन लाभ, टैक्स रेट और टैक्स में छूट ध्यान में रखना होता है. तो आइए जानते हैं कि विरासत में मिली संपत्ति (Inherited Property) पर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स कैसे लगाया जाता है.
कैपिटल गेन टैक्स क्या है?
कैपिटल गेन टैक्स वह कर है जो किसी कैपिटल एसेट (जैसे जमीन, मकान, शेयर, म्यूचुअल फंड) को बेचने पर हुए लाभ पर लगाया जाता है. यह दो प्रकार का होता है, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG), जब संपत्ति 24 महीने (अचल संपत्ति) या 12 महीने (शेयर) से पहले बेची जाती है, जिसमें इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड पर 15 फीसदी टैक्स लागू होता है. लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) तब लागू होता है जब संपत्ति निर्धारित अवधि के बाद बेची जाती है, जिसमें अचल संपत्ति पर 20 फीसदी टैक्स (इंडेक्सेशन के साथ) और इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड पर 1 लाख से अधिक लाभ पर 10 फीसदी टैक्स लगता है.
आइए एक उदाहरण से समझते है कि विरासत की संपत्ति पर कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.
मान लिजिए तीन बहनें X, Y और Z को 2003 में उनके पिता से 90 लाख रुपये मूल्य की एक जमीन विरासत में मिली. 2010 में संपत्ति का विभाजन हुआ और तीनों को बराबर हिस्सा (30-30 लाख रुपये) मिला. अब, 2025 में X अपनी जमीन का हिस्सा 1.5 करोड़ रुपये में बेच रही हैं.
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तो कैपिटल गेन की कैल्कुलेशन कैसे होगा
कस्ट ऑफ एक्विजिशन: विरासत में मिली संपत्ति के लिए खरीद लागत वही मानी जाती है, जो पिछले मालिक (पिता) ने खर्च की थी. यदि यह संपत्ति 2001 से पहले खरीदी गई थी, तो 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू (FMV लिया जाएगा. मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का मूल्य 60 लाख रुपये था.
X का हिस्सा: चूंकि 2010 में तीनों का बराबर विभाजन हुआ, X का हिस्सा 60 लाख / 3 = 20 लाख रुपये हुआ.
इंडेक्सेशन (यदि लागू हो):
- यदि संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई और 23 जुलाई 2024 के बाद बेची गई, तो X के पास दो विकल्प हैं:
- बिना इंडेक्सेशन पर 12.5% टैक्स
- इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स
- मान लेते हैं कि X इंडेक्सेशन का लाभ लेना चाहती हैं और 2025 में इंडेक्सेशन कॉस्ट 80 लाख रुपये हो जाता है.
लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की कैलकुलेशन:
- बिक्री मूल्य = 1.5 करोड़ रुपये
- इंडेक्सेड लागत = 80 लाख रुपये
- लाभ = 1.5 करोड़ – 80 लाख = 70 लाख रुपये
टैक्स कैलकुलेशन:
- इंडेक्सेशन के साथ: 70 लाख का 20% टैक्स = 14 लाख रुपये
- बिना इंडेक्सेशन: 1.3 करोड़ (1.5 करोड़ – 20 लाख) का 12.5% टैक्स = 16.25 लाख रुपये
छूट के विकल्प:
- X धारा 54 के तहत रिहायशी संपत्ति में निवेश कर LTCG से छूट ले सकती हैं.
- धारा 54EC के तहत कैपिटल गेन बांड (REC/NHAI) में 50 लाख तक निवेश कर टैक्स बचा सकती हैं.
यदि X इंडेक्सेशन का लाभ लेकर 20% टैक्स चुनती हैं, तो उन्हें 14 लाख रुपये टैक्स देना होगा. यदि वे धारा 54 या 54EC के तहत निवेश करती हैं, तो LTCG टैक्स में छूट मिल सकती है.
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