जिस सिगरेट को आप 10 रुपये में हैं खरीदते हैं, ये है उसकी असल कीमत, इतना भरते हैं GST
आपके पास जो सिगरेट 10 रुपये में आती है, उसमें कई प्रकार के टैक्स जोड़े जाते हैं. अभी इसका दाम और बढ़ने वाला है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी रेट 35 फीसदी बढ़ाने की बात कही गई है.
अगर आप सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. हाल ही में शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी रेट 35 फीसदी बढ़ाने की बात कही गई. फिलहाल इस पर 28 फीसदी टैक्स लगता है. सिगरेट पर केवल जीएसटी ही नहीं, बल्कि अन्य कई प्रकार के टैक्स भी लगते हैं. आप जिस सिगरेट का सेवन करते हैं, उसका हिसाब-किताब बिल्कुल अलग है. आपके पास जो सिगरेट 10 रुपये में आती है, उसमें कई प्रकार के टैक्स जोड़े जाते हैं. यदि किसी कंपनी को एक डिब्बी सिगरेट बनाने पर 100 रुपये खर्च होते हैं, तो आपके पास पहुंचते-पहुंचते उसकी कीमत कितनी हो जाती है, इसका पूरा गणित समझते हैं.
100 रुपये की सिगरेट कितने की होगी
मान लीजिए एक कंपनी 10 सिगरेट का एक पैकेट बनाती है. अगर सिगरेट का साइज 65 मिमी तक का है और उसे बनाने का खर्च 100 रुपये आता है, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी 0.5 फीसदी के हिसाब से 0.23 रुपये लगेगा. इसके अलावा, पान, बीड़ी और सिगरेट पर नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी (NCCD) भी लगती है. इस पर NCCD की राशि 1.04 रुपये होगी. इन सभी करों को जोड़कर 100 रुपये का पैकेट 101.27 रुपये हो जाता है.
अब इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. 28 फीसदी जीएसटी की राशि 28.35 रुपये होगी. इसके बाद इस पर कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता है, जो 25.82 रुपये बनता है. कुल मिलाकर 100 रुपये की डिब्बी 155.44 रुपये हो जाती है. मतलब, आपके पास पहुंचते-पहुंचते 10 रुपये की सिगरेट की कीमत 15.60 रुपये हो जाएगी. इस हिसाब से आप 10 रुपये की सिगरेट बाजार से खरीदते हैं तो इसकी असली कीमत करीब 4.50 रुपये है.
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- मैन्युफैक्चरिंग लागत: 100 रुपये
- एक्साइज ड्यूटी: 0.23 रुपये
- NCCD: 1.04 रुपये
- जीएसटी पूर्व प्राइस: 101.27 रुपये
- जीएसटी (28%): 28.35 रुपये
- कंपनसेशन सेस: 25.82 रुपये
- कुल कीमत: 155.44 रुपये