घर में कितना कैश रखना कानूनी? क्या बड़े पद वालों को है छूट, जानें नियम और जुर्माने का हिसाब
How much cash can keep at home: घर में नकदी रखने को लेकर एक आम सवाल यह है कि क्या घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध है? या घर में कैस रखने की कोई लिमिट होती है? इसे लेकर इनकम टैक्स के क्या है कानून और कितनी है सजा?

How much cash can we keep at home: बीते शनिवार Supreme Court ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं. बताया गया कि इस नकदी को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद किया गया है. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के इस जज वर्मा ने पूरी तरह से इनकार किया कि उनके घर से कोई नकदी जब्त की गई थी. अब पैसा ब्लैक का हो तो ये अपराध है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या इतना कैश घर पर रखना अवैध माना जाता है. या कैश रखने की कोई लिमिट होती है? क्या है नियम, यहां जानें.
क्या घर में ज्यादा नकद रखना अपराध है?
अक्सर इनकम टैक्स अधिकारियों की छापेमारी की खबरें आती रहती हैं, जहां लोगों के घरों या दफ्तरों से अवैध नकदी या अन्य कीमती वस्तुएं बरामद होती हैं. कई ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती है. कई मामलों में नकदी जब्त कर ली जाती है, और कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो सकती है.
क्या कहता है इनकम टैक्स का कानून?
इनकम टैक्स एक्ट में नकदी रखने की कोई विशेष सीमा तय नहीं की गई है. यानी आप जितना कैश चाहे उतना रख सकते हैं. वहीं अगर कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन कुछ शर्तों के साथ…
- भले ही कोई भी कितनी भी नकदी घर पर रख सकता हो, लेकिन शर्त ये है कि वह वैध सोर्स से आई हो और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिपोर्ट की गई हो.
- यदि कोई अपनी इनकम का सोर्स स्पष्ट नहीं कर पाता, तो उसे अघोषित आय (Unexplained Income) के रूप में टैक्स देना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स की धारा 68
इनकम टैक्स की धारा 68 से 69B उन मामलों को कवर करती हैं जहां किसी व्यक्ति की इनकम का सोर्स स्पष्ट नहीं होता. अगर कोई व्यक्ति यह नहीं बता पाता कि उसके पास मौजूद नकदी कहां से आई, तो उसे अघोषित आय माना जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है.
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कितना है जुर्माना?
यदि कोई व्यक्ति अपनी नकदी का सोर्स नहीं बता पाता है तो इसे अघोषित आय माना जाएगा रिपोर्ट के अनुसार:
- इस पर 78% तक का टैक्स लगाया जा सकता है
- इसके अलावा, अतिरिक्त पेनल्टी भी लग सकती है
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