​घर में कितना रखें सोना? जान लें लिमिट नहीं तो पड़ सकती है इनकम टैक्‍स की नजर

जरूरत से ज्‍यादा सोना घर पर रखने से इनकम टैक्‍स की नजर आप पर पड़ सकती है. अगर गहनों से जुड़े जरूरी दस्‍तावेज पेश नहीं कर पाएं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में घर पर कितना सोना रखना कानूनी तौर पर जायज है इसकी जानकारी होना जरूरी है.

घर पर सोना रखने की लिमिट Image Credit: gettyimages

अगर आप सोने के गहने खरीदने के शौकीन हैं और इसे घर पर रखते हैं तो आपको कुछ नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी है. क्‍योंकि जरूरत से ज्‍यादा सोना घर पर रखने से इनकम टैक्‍स की नजर आप पर पड़ सकती है. इस सिलसिले में आपसे पूछताछ भी की जा सकती है और अगर गहनों से जुड़े जरूरी दस्‍तावेज पेश नहीं कर पाएं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है. तो घर पर कितना सोना रखा जा सकता है, इसके लिए सरकार ने एक लिमिट तय की है.

घर में सोना रखने से जुड़े जरूरी नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार घर में सोना या उसके बने गहनों को रखने को लेकर कोई तय लिमिट नहीं है, लेकिन ग्राहक के पास उसका ऑथराइज्‍ड बिल होना जरूरी है. अगर सोने को लेकर जांच की जाती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. आपने गहने से कहां से लिए, कब खरीदे, इसकी कितनी कीमत चुकाई आदि. अगर आप गहनों से जुड़ा दस्‍तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो आपका सोना जब्‍त किया जा सकता है.

कौन कितना रख सकता है गोल्‍ड?

देश में सभी व्‍यक्तियों को अपने पास कितना सोना रखने का अधिकार है इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है. इसके आधार पर शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, जबकि गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है. वहीं, एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है. इस लिमिट के अंदर सोना रखने के लिए आपको किसी को कोई सोर्स बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज्‍यादा सोना होने पर आपको बिल दिखाना होगा.

क्‍या है सोने पर इनकम टैक्‍स से जुड़े नियम?

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपने अपनी घोषित आय से, खेती से कमाए हुए पैसों से या बचत से सोना ख़रीदा है या आपको विरासत में सोना मिला है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि अगर आप घर में रखे सोने के गहनों को तीन साल से ज्यादा समय के बाद बेचते हैं तो उस पर मिले पैसे में आपको 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. हालांकि इस पर टैक्‍स छूट का लाभ ले सकते हैं. वहीं अगर आप इसे तीन साल से पहले बेचते हैं तो इस पर होने वाला मुनाफा आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा. अब आपको अपने टैक्‍स स्‍लैब के आधार पर कर चुकाना होगा.