IPO से करते हैं कमाई तो जान लें कितना देना होगा टैक्स?
IPO से होने वाली कमाई पर टैक्स का कैलकुलेशन शेयर बेचने के समय पर निर्भर करता है. अगर शेयर 12 महीने के अंदर बेचे जाते हैं, तो अलग तरह से टैक्स लगेगा, वहीं, 12 महीने के बाद बेचने पर ज्यादा टैक्स लगता है.
Tax on IPO Listing Gains: आजकल IPO में पैसा लगाना और उससे कमाई करना बहुत आमबात हो गई है. कई IPO अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं जिससे अच्छी कमाई हो जाती है. लेकिन लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या IPO से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स लगता है या नहीं. फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो अगर वे आईपीओ से कमाई करते हैं तो बता दें कि उनको भी टैक्स देना होगा. लेकिन कितना टैक्स देना होगा, क्या नियम और शर्तें हैं. चलिए सब समझाते हैं.
मान लेते हैं कि आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं और आप वित्त वर्ष 2024-25 में IPO से 12,000 रुपये कमा लेते हैं क्योंकि की शानदार लिस्टिंग हुई है. अब IPO से हुई कमाई पर कितना टैक्स लगता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने अपने IPO के शेयर कब बेचे हैं.
IPO से कमाई पर टैक्स कैसे लगता है?
जैसे सैलरी, बिजनेस, हाउसिंग प्रॉपर्टी या बैंक डिपॉजिट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है वैसे इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई जिसे कैपिटल गेन कहते हैं, पर अलग तरह से टैक्स लगता है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, कुछ खास प्रकार की कमाई जैसे कि शेयरों की बिक्री से हुआ मुनाफे पर टैक्स देना जरूरी होता है, भले ही आपकी कुल कमाई पर कोई टैक्स न लगता हो.
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कितना लगेगा टैक्स?
अगर आपने IPO के शेयर 12 महीने के अंदर बेच दिए, तो यह “शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)” कहलाएगा.
- मान लीजिए अगर आपने IPO शेयर 23 जुलाई 2024 से पहले बेचे तो इस केस में, STCG पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 12,000 का 15 फीसदी 1,800 रुपये बनेगा. इतना टैक्स देना होगा.
- वहीं अगर आपने IPO शेयर 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे तो 20 फीसदी टैक्स लगेगा. यानी 12,000 का 20 फीसदी जो 2,400 रुपये होगा.