NPS खाता हो गया है फ्रीज तो न लें टेंशन, इन तरीकों से दोबारा कर सकते हैं एक्टिवेट
कई बार न्यूनतम वार्षिक राशि का भुगतान न करने, सदस्यता फॉर्म जमा न करने और KYC मानदंडों का पालन न करने पर आपका एनपीएस खाता फ्रीज हो सकता है. अगर आपका भी खाता फ्रीज हो गया है तो कुछ प्रक्रियाओं का पालन करके दोबारा इसे चालू करा सकते हैं.
रिटायरमेंट के बाद एक इनकम सोर्स मुहैया कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) स्कीम शुरू की थी. पहले यह महज सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई. यह कम लागत वाली और टैक्स सेविंग स्कीम है. इसमें 18 से 60 साल तक के नागरिक खाता खोल सकते हैं, लेकिन कई बार न्यूनतम वार्षिक राशि का भुगतान न करने, सदस्यता फॉर्म जमा न करने और KYC मानदंडों का पालन न करने पर आपका एनपीएस खाता फ्रीज हो सकता है. अगर आपका भी खाता इनमें किसी एक कारण से फ्रीज हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप कुछ प्रक्रियाओं का पालन करके दोबारा इसे चालू करा सकते हैं.
कैसे रीएक्टिवेट कराएं एनपीएस खाता?
- एनपीएस खाते को रीएक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cra-nsdl.comपर लाॅग इन करें.
- अब अपना PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) और पासवर्ड दर्ज करें.
- अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड के जरिए रीसेट कर सकते हैं.
- अब Reactivation विकल्प पर जाएं और लॉग इन करके कॉन्ट्रिब्यूशन टैब पर क्लिक करें.
- अब यहां reactive करने के विकल्प को चुनें.
- आवश्यक न्यूनतम वार्षिक कॉन्ट्रिब्यूशन राशि दर्ज करें. वर्तमान में, यह प्रति वित्तीय वर्ष 1,000 रुपए है.
- अब पेमेंट करने के विकल्प पर जाएं. यहां अमाउंट लिखें और आप किस मोड से भुगतान करना चाहते हैं इसका चुनाव करें, जैसे- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आदि.
- पेमेंट करने से पहले सभी जानकारी को वेरिफाई करें.
- अब भुगतान पूरा करने लिए आगे बढ़ें. यहां आपको OTP और कैप्चा भरना होगा.
- लेन-देन सफल होने पर एक कंफर्मेशन मैसज आएगा. इसके साथ एक रसीद मिलेगी.
- इस स्लिप को डाउनलोड करके रख लें.
- प्रक्रिया के पूरे होने के कुछ घंटों या दिनों के अंदर आपका एनपीएस खाता दोबारा चालू हो जाएगा.
- खाता रीएक्टिवेट की सूचना आपके ईमेल व एसएमएस पर भेजी जाएगी.