एक से ज्‍यादा रखते हैं पैन कार्ड तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो भरना होगा तगड़ा जुर्माना

यदि किसी ने धोखे से एक से ज्‍यादा पैन कार्ड बनवाए हैं या गलती से बन गए हैं तो सतर्क हो जाएं क्‍योंकि इसके बदले आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. पैन कार्ड के गलत इस्‍तेमाल को रोकने के लिए इनकम टैक्‍स विभाग के सख्‍त नियम हैं.

पैन कार्ड में होने जा रहे बड़े बदलाव Image Credit: PTI

इनकम टैक्‍स भरने से लेकर तमाम वित्‍तीय कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. आयकर विभाग से जारी होने वाला यह 10 अंकों वाला अल्‍फा न्‍यूमेरिक नंबर व्‍यक्ति की पहचान के लिए जारी किया जाता है. इसी से रुपयों के लेनदेन को ट्रैक करने में मदद मिलती है. पैन कार्ड का इस्‍तेमाल आयकर का भुगतान करने, टैक्‍स रिफंड पाने और अन्‍य कई वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है. नियमों के तहत एक व्‍यक्ति एक ही पैन कार्ड बनवा सकता है. मगर यदि किसी ने धोखे से एक से ज्‍यादा पैन कार्ड बनवाए हैं या गलती से बन गए हैं तो सतर्क हो जाएं क्‍योंकि इसके बदले आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है.

क्‍या हैं पैन कार्ड से जुड़े नियम?

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक से ज्‍यादा पैन कार्ड रखना गलत माना जाता है. इसके लिए पेनाल्‍टी भरनी पड़ सकती है या कार्रवाई हो सकती है. इनकम टैक्स विभाग के अनुसार एक व्‍यक्ति के एक से ज्‍यादा पैन कार्ड रखने से लेनदेन के रिकॉर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है. इससे अधिकारियों को किसी शख्स के टैक्‍स पेमेंट और फाइलिंग को सही ढंग से ट्रैक करने में दिक्‍कत हो सकती है.

कितना लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्‍स के नियमों के मुताबिक अगर कोई फर्जी तरीके से दो या इससे अधिक पैन कार्ड रखता है तो इसे गैरकानूनी माना जाता है. वहीं कई बार लोग गलती से एक से ज्‍यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं. ये कई बार आवेदन करने, शादी के बाद सरनेम बदलने आदि परिस्थितियों के चलते हो सकता है. मगर इसे भी गलत माना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत एक से ज्‍यादा पैन कार्ड रखने पर व्‍यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

कैसे सरेंडर करें डुप्‍लीकेट पैन कार्ड?

अगर आपके पास एक से ज्‍यादा पैन कार्ड है तो आपको दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना चाहिए इससे आप कानूनी दंड से बच जाएंगे, साथ ही पेनाल्‍टी भी नहीं भरनी पड़ेगी. डुप्‍लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर व रद्द करने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करें.