TDS मिसमैच का आ गया नोटिस तो ना हो परेशान; इन तरीकों से दे जवाब, बच सकती है पेनाल्टी

TDS मिसमैच तब होता है जब टैक्सपेयर द्वारा क्लेम किया गया TDS और डिडक्टर द्वारा रिपोर्ट किया गया TDS मेल नहीं खाता. इस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है. इसे ठीक करने के लिए Form 26AS चेक करें, ITR में सही जानकारी दें और डिडक्टर से संपर्क करें. गलत रिपोर्टिंग से पेनल्टी और ब्याज चार्ज लग सकते हैं.

TDS मिसमैच तब होता है जब टैक्सपेयर द्वारा क्लेम किया गया TDS और डिडक्टर द्वारा रिपोर्ट किया गया TDS मेल नहीं खाता. Image Credit: money9live

TDS Mismatch: इस समय बहुत से लोगों को TDS मिसमैच का नोटिस आ रहा है, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स डिडक्शन के समय कई बार TDS की जानकारी सही से अपडेट नहीं होने पर या फिर Form 26AS में अपडेट नहीं होने पर टैक्सपेयर्स को TDS मिसमैच नोटिस मिल स है. अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो पेनल्टी लग सकती है या ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. कई बार यह टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी समस्या बन जाती है. हालांकि, अगर इसे सही से समझकर समय पर सुधार किया जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है आइए विस्तार से जानते हैं कि TDS मिसमैच नोटिस आने पर कैसे रिस्पांस करें और इसे कैसे सुधारें.

TDS मिसमैच क्या है?

TDS मिसमैच तब होता है जब टैक्सपेयर द्वारा क्लेम किया गया TDS और डिडक्टर द्वारा रिपोर्ट किया गया TDS मेल नहीं खाता. मतलब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में दिखाया गया TDS आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए TDS से अलग है.

TDS मिसमैच क्यों होता है?

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TDS मिसमैच नोटिस क्यों आता है?

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके TDS में कोई मिसमैच दिखता है, तो वे सेक्शन 143(1) या सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजते हैं. यह नोटिस गलत TDS रिपोर्टिंग या इनकम ओवररिपोर्टिंग/अंडररिपोर्टिंग का संकेत हो सकता है.

TDS मिसमैच को कैसे सुलझाएं?

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