12 लाख की इनकम होने पर भी देना होगा टैक्स, यहां से की कमाई तो नहीं मिलेगी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को बजट पेश किया. इस बजट में कई घोषणाएं हुईं, लेकिन सबसे अधिक खुशी इनकम टैक्सपेयर्स को मिली. निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगाने की बात कही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 12 लाख रुपये की इनकम होने पर भी टैक्स देना पड़ सकता है.

निर्मला सीतारमण Image Credit: money9live.com

Income Tax: शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी. वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन यदि आपकी आय कैपिटल गेन और लॉटरी से 12 लाख रुपये तक है, तो आपको टैक्स देना होगा. इसका कारण सेक्शन 87A है, जिसके तहत रिबेट स्पेशल रेट वाली इनकम पर लागू नहीं होता. लॉटरी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय को स्पेशल रेट वाली इनकम माना जाता है.

क्या है सेक्शन 87A की टैक्स छूट

धारा 87A के तहत पात्र टैक्सपेयर्स को आयकर से पूरी छूट मिलती है, यदि उनकी कुल आय ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये से कम है. बजट 2025 के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कुल आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो यह छूट उपलब्ध होगी. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत धारा 87A के अंतर्गत अधिकतम कर छूट 12,500 रुपये थी, जिसे न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी टैक्स

सरकार ने रिबेट की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी है. मान लीजिए, यदि आपकी आय 12 लाख रुपये है, जिसमें 8 लाख रुपये सैलरी और 4 लाख रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉटरी से हैं, तो 87A के तहत रिबेट केवल 8 लाख रुपये की आय पर मिलेगा, जबकि 4 लाख रुपये पर अलग टैक्स रेट लागू होगा. वर्तमान में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 12.5 फीसदी है.

विवरण राशि ( रुपये )टैक्स रेट
कुल आय 12,00,000
सैलरी से आय 8,00,000धारा 87A के तहत रिबेट लागू (60,000 रुपये तक)
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,00,00012.5 फीसदी

ITR से मिलेगा रिबेट का फायदा

पहले किसी व्यक्ति को 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये टैक्स देना होता था, जो अब नहीं लगेगा. इससे करदाताओं को 80,000 रुपये की बचत होगी. अब 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते करदाता को रिबेट का फायदा उठाने के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा.