Income Tax Bill 2025: टैक्सपेयर्स के लिए नया टूल, नए बिल और पुराने की एक क्लिक पर हो जाएगी तुलना
आयकर विभाग ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को समझने के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ-हेल्प टूल लॉन्च किया है. यह टूल मौजूदा 1961 के इनकम टैक्स एक्ट और नए बिल की तुलना करने में मदद करेगा. नए बिल में अध्यायों और धाराओं की संख्या घटाई गई, शब्दों को सरल बनाया गया है.
Income Tax Bill 2025 Self-help Tool: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ-हेल्प टूल लॉन्च किया है. अब टैक्सपेयर्स इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नए इनकम टैक्स बिल 2025 और मौजूदा 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग प्रोविजन की तुलना कर सकते हैं. यह नया टूल लोगों को बदलावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा. इसमें पुराने और नए टैक्स कानूनों के विभिन्न प्रोविजन को एक साथ देखने की सुविधा दी गई है.
कैसे करेगा मदद?
यह कैंपेरिजन टूल टैक्सपेयर्स को ड्रॉपडाउन मेन्यू से वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट की किसी भी धारा का चयन करने की सुविधा देता है. जैसे ही कोई धारा चुनी जाती है, राइट ओर न्यू इनकम टैक्स बिल की संबंधित धारा दिखाई देती है. अधिक स्पष्टता के लिए, इस तुलना को टेबल फॉर्मेट में भी देखा जा सकता है.
पुराने टैक्स एक्ट की जगह लेगा नया बिल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. यह 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए लाया गया है.इनकम टैक्स बिल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे इसे अधिक सरल और स्पष्ट बनाया गया है. जिससे टैक्सपेयर्स के लिए इसे समझना और अपनाना आसान होगा.
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इनकम टैक्स बिल 2025 के प्रमुख बदलाव
बदलाव | पहले | अब |
---|---|---|
शब्दों की संख्या | 5.12 लाख | 2.6 लाख |
चैप्टर की संख्या | 47 | 23 |
सेक्शन की संख्या | 819 | 536 |
टेबल्स की संख्या | 18 | 57 |
हटाए गए एक्सप्लेनेशन | 900 | – |
हटाए गए प्रोविज़ो | 1,200 | – |
स्पष्टता | जटिल भाषा | सरल और स्पष्ट भाषा |
‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’
नए बिल में “असेसमेंट ईयर” और “पिछला वर्ष” शब्दों को हटाकर “टैक्स ईयर” कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि को दर्शाएगा.