सरकार ने जारी किया नया Income Tax Calculator, कौन सी रिजीम बेहतर; कितना बचेगा टैक्स – सब बताएगा
अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए नया टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा या पुराना. बजट 2025 के बाद 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे ज्यादातर टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.

Income Tax Calculator: हाल के बजट में में नई टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद सबकी टैक्स देनदारी बदल जाएगी. कई टैक्सपेयर्स को टैक्स ही नहीं देना होगा तो कई टैक्सपेयर्स को कम टैक्स देना है. लेकिन असल में कितना टैक्स देना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है. इनकम टैक्स विभाग ने इस नए कैलकुलेटर को जारी किया है ताकि टैक्सपेयर्स जान सकें कि वे कितना टैक्स बचा रहे हैं. यह कैलकुलेटर वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए है.
इनकम टैक्स कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करें?
इनकम टैक्स कैलकुलेटर नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बीच आपको क्या चुनना चाहिए इसकी तुलना करता है और दिखाता है कि 1 अप्रैल 2025 से आपका कितना टैक्स बच सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको:
- अपना रेजिडेंशियल स्टेटस (कहां रहते हैं) चुनना होगा
- अपनी टैक्सेबल इनकम दर्ज करनी होगी
- कैलकुलेटर टैक्स को लेकर पूरा डिटेल दिखाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि मौजूदा वित्त वर्ष (FY 2024-25) में कितना टैक्स देना होगा और बजट 2025 के अनुसार नए नियमों (FY 2025-26) में कितना टैक्स देना पड़ेगा.
- नेट सेविंग्स भी दिखाई जाएंगी, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है.
उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपये है, तो कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि आपको मौजूदा टैक्स स्लैब्स के मुकाबले कितना फायदा मिलेगा.
कहां मिलेगा ये टैक्स कैलकुलेटर?
इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिलेगा. इस कैलकुलेटर तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें: https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2025.aspx
नई टैक्स रिजीम
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट |
---|---|
4-8 लाख रुपये | 5% |
8-12 लाख रुपये | 10% |
12-16 लाख रुपये | 15% |
16-20 लाख रुपये | 20% |
20-24 लाख रुपये | 25% |
24 लाख रुपये से ऊपर | 30% |
क्या-क्या डिडक्शंस मिलेंगे?
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में एंप्लॉयर का योगदान Tier-1 NPS अकाउंट में Section 80CCD(2) के तहत टैक्स फ्री होगा. बेसिक सैलरी का 14% तक इस कटौती के रूप में लिया जा सकता है.
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