अब तक नहीं फाइल किया ITR, 31 दिसंबर है आखिरी मौका, फिर होगी ये कार्रवाई

अगर आपने 31 दिसंबर तक भी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. क्योंकि इसके बाद आपको भारी जुर्माना और बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी भी बिलेटेड ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें.

31 दिसंबर को भी ITR फाइल नहीं किया तो कर लें, नहीं तो होगा भारी नुकसान! Image Credit: gettyimage

देश में हर टैक्सपेयर को साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए एक डेडलाइन तय करती है. इस साल 31 जुलाई 2024 इसकी अंतिम तारीख थी. हालांकि उसके बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को 5000 रुपये के लेट पेमेंट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करना था. ऐसे में अगर आपने अभी भी बिलेटेड ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें. नहीं तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई कर सकता है.


31 दिसंबर के बाद क्या हो सकता है?

31 दिसंबर 2024 के बाद बिलेटेड ITR फाइल न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( INCOME TAX DEPARTMENT) आपको नोटिस भेज सकता है. इसके साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए समय रहते रिटर्न फाइल कर लें, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्यवाही से बच सके.

लेट फाइलिंग पर जुर्माने की राशि

लेट फीस (धारा 234F के तहत):
5000 रुपये: अगर आपने 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2024 के बीच रिटर्न फाइल किया.
1000 रुपये: अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है.
मासिक 1% ब्याज: अगर आपने टैक्स समय पर नहीं भरा है.
रिफंड में देरी: विलंब से फाइलिंग करने पर रिफंड में देरी हो सकती है.
नोटिस की संभावना: समय पर रिटर्न न भरने पर नोटिस मिलने का खतरा बढ़ जाता है.

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