क्या आप भी दर्ज कर रहे फर्जी HRA? टैक्स बचाने के चक्कर में भरना पड़ जाएगा 200 फीसदी ज्यादा जुर्माना
अक्सर देखा जाता है कि लोग हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करने के लिए फर्जी रसीदों का सहारा लेते हैं. लेकिन गलती से भी फर्जी डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पकड़े जाने पर अधिक टैक्स देना पड़ सकता है.
House Rent Allowance (HRA): भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए रेंट रसीद जमा करते हैं. हालांकि, कई लोग टैक्स बचाने के चक्कर में नकली रसीदें जमा कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट गलत जानकारी देने वालों पर कड़ी नजर रखता है. अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उसे इनकम टैक्स की धारा 10(13A) के तहत गलत रिपोर्ट की गई राशि की तुलना में 200 फीसदी अधिक टैक्स देना पड़ सकता है.
कैसे होती है HRA क्लेम की जांच
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट HRA क्लेम की जांच फॉर्म 16, PAN रिकॉर्ड्स और कंपनी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के जरिए करता है. ऐसे में फर्जी रसीद जमा करने से बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है.
ये बन सकते हैं नोटिस के कारण
HRA का फायदा उठाने के लिए हमेशा सही डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल करें, नहीं तो जुर्माना देना पड़ सकता है. यहां कुछ आम गलतियां दी गई हैं, जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए:
रेंट एग्रीमेंट का न होना – अगर कोई व्यक्ति HRA का लाभ लेता है, लेकिन जब टैक्स डिपार्टमेंट पूछे तो वह रेंट एग्रीमेंट जमा नहीं कर पाता, तो संदेह पैदा हो सकता है.
फर्जी PAN नंबर – अगर सालाना किराया 1 रुपये लाख से ज्यादा है, तो कर्मचारियों को मकान मालिक का PAN नंबर देना होगा. गलत या फर्जी PAN नंबर देने पर, PAN सत्यापन प्रणाली के जरिए इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है.
फॉर्म 16 में गड़बड़ी – कंपनी फॉर्म 16 में HRA से जुड़ी जानकारी देती है. अगर किसी ने HRA का दावा किया है, लेकिन फॉर्म 16 में इसका जानकारी नहीं है, तो टैक्स विभाग इसे गड़बड़ी मान सकता है.
रिश्तेदारों को किराया देना – माता-पिता या रिश्तेदारों को किराया देना कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसके लिए बैंक ट्रांसफर और रेंट एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज होने जरूरी हैं. अगर ऐसा नहीं होता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर सकता है.
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नोटिस मिलने पर क्या करें
अगर आपको भी HRA से संबंधित कोई नोटिस मिलता है, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- सही दस्तावेज प्रस्तुत करें.
- सुनिश्चित करें कि PAN की जानकारी सही हो.
- नोटिस का जवाब सही समय पर दें.