बैंक करते हैं मनमानी, तो यहां करें शिकायत, जानें क्या है Integrated Ombudsman Scheme

अगर आपने बैंक से लोन लिया है और बाद में यह महसूस किया कि लोन लेते वक्त जो शर्तें बताई गई थीं, उनसे अलग कुछ छिपी हुई शर्तें थीं या ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं. आप आरबीआई CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर पोस्ट और ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं.

आप आरबीआई CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं .

Integrated Ombudsman Scheme: कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक से लोन लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि जिन शर्तों पर आपने लोन लिया था, उसके अलावा भी कई शर्तें बैंक ने लोन में जोड़ रखी हैं, जिसकी जानकारी आपको लोन लेने के समय नहीं थी. जैसे ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी करना. ऐसा तब होता है जब या तो बैंक शर्तों को छुपाते हैं या फिर हो सकता है कि बैंक इन शर्तों को बाद में जोड़ दे.

इन परिस्थितियों में, जब आप बैंक से इसकी शिकायत करते हैं और बैंक आपकी शिकायत का हल नहीं करता, तो आप RBI में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. RBI की इसके लिए एक अलग स्कीम है जिसमें ग्राहक बैंकों के सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में यहां शिकायत कर सकते हैं.

RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम

RBI ने एक “इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम” बनाई है, जो ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए मुफ्त में काम करती है. यह स्कीम बैंक, NBFCs, पेमेंट सिस्टम, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से जुड़ी शिकायतों का समाधान करती है. आप अपनी शिकायत RBI की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दायर कर सकते हैं.

RBI ओम्बड्समैन के पास शिकायत कब दर्ज कर सकते हैं?

अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त करने के लिए, शिकायतकर्ता को पहले संबंधित बैंक (RE) से संपर्क करना चाहिए. यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जबाव नहीं देता, पूरी या आंशिक रूप से शिकायत को नकारता है, या अगर शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत RB-IOS 2021 के तहत RBI ओम्बड्समैन के पास दर्ज कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

यदि शिकायतकर्ता पहले बैंक से शिकायत नहीं करता या 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता, तो RBI ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करना सही नहीं होगा और वह शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी.

यह भी ध्यान दें कि शिकायतकर्ता को बैंक से उत्तर प्राप्त करने के बाद एक साल के भीतर या यदि उत्तर नहीं मिला तो RE को शिकायत दिए जाने के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए.

RBI ओम्बड्समैन के पास शिकायत कैसे दर्ज करें?

शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं:

  1. ऑनलाइन: RBI के CMS पोर्टल पर https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करें.
  2. फिजिकल शिकायत: शिकायत पत्र या पोस्ट के रूप में Annexure ‘A’ के अनुसार “Centralised Receipt and Processing Centre, 4th Floor, Reserve Bank of India, Sector -17, Central Vista, Chandigarh – 160017” पर भेजें.
  3. ईमेल: शिकायत की पूरी जानकारी crpc@rbi.org.in पर भेजें.

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RBI ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करते समय किन जानकारी की आवश्यकता होती है?

RBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता को निम्नलिखित डिटेल देना जरूरी है:

  1. शिकायतकर्ता का नाम, आयु और लिंग.
  2. शिकायतकर्ता का पूरा पता, व्यक्तिगत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर.
  3. उस ब्रांच या कार्यालय का नाम और पता, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है.
  4. शिकायत का कारण बताते हुए पूरी जानकारी, जिसमें लेन-देन की तारीख, खाता नंबर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डिटेल.
  5. RE को दी गई पहले की शिकायत और उसकी प्रतिक्रिया (यदि मिली हो).
  6. शिकायतकर्ता को हुए नुकसान का प्रकार और डिटेल जानकारी.
  7. मांगी गई राहत.
  8. यह घोषणा कि शिकायत RB-IOS 2021 के अनुसार नॉन मैंटेनबल नहीं है.