नए इनकम टैक्स बिल में ओल्ड टैक्स रिजीम पर बड़ा खुलासा, जानें- क्या जोड़ा और क्या किया डिलीट

New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स बिल को लेकर लोगों के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या इनकम टैक्स में भी कुछ बदलाव होगा. इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं.

नए इनकम टैक्स बिल में क्या बदल रहा है? Image Credit: Getty image

New Income Tax Bill: सरकार गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की तैयारी में है. कहा जा रहा है कि नए इनकम टैक्स बिल में सरकार ने टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को जोड़ा है. साथ ही ‘पिछले’ और ‘एसेसमेंट ईयर’ जैसे शब्द को हटा दिया है. विधेयक में केवल 622 पन्ने में 536 धाराएं, 23 चैप्टर और 16 अनुसूचियों में सिमटा है. इस नए बिल को लेकर लोगों के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या इनकम टैक्स में भी कुछ बदलाव होगा. इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं. क्योंकि सरकार ने बजट में नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट 12 लाख रुपये तक कर दिया था, लेकिन पुरानी रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया था. इसलिए लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या नए इनकम टैक्स बिल में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा. अब इन सभी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिल गया है.

नहीं लगेगा कोई भी नया टैक्स

पीटीआई के अनुसार, नया इनकम टैक्स बिल किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाएगा. इसके जरिए सिर्फ इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की भाषा को आसान बनाना है. 60 साल पुराने कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं. जब अधिनियम पेश किया गया था तब इसमें 880 पन्ने थे. नया टैक्स बिल 1961 के कानून को रिप्लेस करने की कोशिश करता है. नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

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इन शब्दों को किया गया बाहर

नए विधेयक में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को छोड़ दिया गया है. विधेयक में कोई स्पष्टीकरण या शर्त नहीं है, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो गया है. साथ ही इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 में अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ‘बावजूद’ को नए विधेयक में हटा दिया गया है और इसे लगभग हर जगह ‘अपर्याप्त’ शब्द से बदल दिया गया है.

ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा?

अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं. सरकार नए बिल में ओल्ड टैक्स रिजीम को बरकरार रखा है. इसमें इंडिविजुअल, HUF और अन्य के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था दोनों को शामिल किया गया है. मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म नहीं होगा. इस टैक्स व्यवस्था का आप इस्तेमाल करते रहेंगे.

संसद में किया जाएगा पेश

नए इनकम टैक्स बिल में स्टैंडड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट आदि जैसे डिडक्शन को अलग-अलग धाराओं/नियमों में बिखरने के बजाय एक ही स्थान पर रखा गया है. इस बिल को गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा. इसके बाद से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) के पास भेजा जाएगा.