ITR फाइल करते समय भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय ये 10 आम गलतियां जो आपको नोटिस या जुर्माने की परेशानी में डाल सकती हैं. गलत ITR फॉर्म चुनना, PAN-Aadhaar में मेल न होना, फॉर्म 26AS से डेटा मिलान न करना, फर्जी डिडक्शन क्लेम करना जैसे कई गलत मुद्दे हैं जिनसे बचना जरूरी है. इन गलतियों से बचकर आप सही तरीके से अपना रिटर्न भर सकते हैं और टैक्स से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं.
ITR filing mistakes: वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 31 जुलाई 2025 इसकी अंतिम तारीख है, लेकिन कई लोग जल्दबाजी या लापरवाही में ऐसी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण उन्हें नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ता है. यदि आप भी ITR फाइल कर रहे हैं तो इन 10 अहम बातों का ध्यान अवश्य रखें ताकि बाद में किसी परेशानी से बचा जा सके.
सही जानकारी भरें
ITR भरते समय PAN, आधार नंबर और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियां बिल्कुल सही भरें. PAN और आधार में दर्ज विवरण आपस में मेल खाने चाहिए, नहीं तो रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत हो सकती है.
बैंक अकाउंट का सत्यापन करें
बैंक विवरण आयकर पोर्टल पर अपडेट हों और सही मोबाइल नंबर व ईमेल ID से लिंक हों. अन्यथा रिफंड जारी करने में देरी या गलति हो सकती है.
सही ITR फॉर्म का चयन करें
अगर आप अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म नहीं चुनते हैं तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है. हर व्यक्ति की इनकम की श्रेणी के अनुसार अलग फॉर्म होता है.
सभी इनकम सोर्स का खुलासा करें
चाहे बचत खाते का ब्याज हो, FD से आय, किराया या फ्रीलांस इनकम हर स्रोत को ITR में दिखाएं. छिपाई गई आय पर नोटिस या पेनल्टी लग सकती है.
फॉर्म 26AS से मिलान करें
TDS, TCS और एडवांस टैक्स की जानकारी फॉर्म 26AS से मिलाएं. कोई अंतर होने पर रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है.
गलत डिडक्शन का दावा न करें
सिर्फ उन्हीं छूट का दावा करें जिनके प्रमाण आपके पास हों, जैसे 80C, 80D, 80G आदि. फर्जी दावा करने पर जांच या जुर्माना की कार्रवाई हो सकती है.
सभी बैंक खातों की जानकारी दें
सभी एक्टिव बैंक खातों का विवरण ITR में दर्ज करें. ऐसा न करने पर संदेह पैदा हो सकता है. चाहे तो डीमैट अकाउंट छोड़ सकते हैं.
सही असेसमेंट ईयर चुनें
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की आय के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा. गलत वर्ष चुनने से रिटर्न वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है.
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ITR वेरिफाई करना न भूलें
रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करें या साइन की हुई कॉपी CPC बेंगलुरु भेजें. वेरिफिकेशन न होने पर रिटर्न अमान्य हो जाएगा.
डेडलाइन मिस न करें
31 जुलाई 2025 तक ITR फाइल कर देना जरूरी है. तय समय के बाद फाइलिंग करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है.