ITR Filling में मैच नहीं हुई ये चीजें तो आएगा नोटिस |

Income Tax Rule Change: इनकम टैक्स नियम में एक और बदलाव आया है. ये बदलाव इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 143(1) को लेकर है. संसद में वित्त विधेयक 2025 पारित करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस नए बदलाव पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यानी FAQs जारी हुए हैं. इसके तहत आपका पिछला इनकम टैक्स रिटर्न और इस बार के रिटर्न का मिलान किया जाएगा. यदि दोनों में कोई असमानता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो आयकर विभाग करदाता को नोटिस जारी कर सकता है.

इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर FAQs भी जारी किए हैं, जिससे करदाता नए नियमों को बेहतर तरीके से समझ सकें. नए प्रावधानों के अनुसार, करदाताओं को अपने आय स्रोत, कटौतियों और कर भुगतान से संबंधित सही जानकारी भरनी होगी. यदि कोई विसंगति पाई गई, तो उन्हें अतिरिक्त कर चुकाना पड़ सकता. चलिए जानते हैं क्या बदला और आपको अब क्या करना होगा?