15 जनवरी तक फाइल कर लें ITR, नहीं तो देना पड़ सकते हैं 5000 का फाइन, जानें क्या है प्रोसेस

अगर आपने ITR दाखिल नहीं किया है तो जल्द करें क्योंकि 15 जनवरी डेडलाइन है. धारा 87A के तहत नई टैक्स रिजीम में 7 लाख और पुरानी में 5 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स छूट का दावा कर सकते हैं. ई-फाइलिंग के लिए ITR पोर्टल पर लॉगिन करें और उचित फॉर्म भरें.

अगर आपने ITR दाखिल नहीं किया है तो जल्द करें क्योंकि 15 जनवरी डेडलाइन है Image Credit: @Tv9

अगर आपने इनकम टैक्स में छूट के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, तो जल्द करें क्योंकि डेडलाइन में केवल तीन दिन बचे हैं. इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत पात्र टैक्सपेयर्स को संशोधित या विलंबित (बिलेटेड) ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है. अगर आप इस दिन तक अपना ITR नहीं भरते हैं, तो इसके बाद आपको विलंब शुल्क भरना होगा, जो आपकी इनकम के अनुसार ₹1,000 स ₹5,000 तक हो सकता है.

कौन कर सकता है दावा

धारा 87A के तहत, नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम वाले और पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स इस बढ़ी हुई डेडलाइन के अंदर अपना ITR दाखिल कर सकते हैं. दरअसल, 5 जुलाई को इनकम टैक्स विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए थे, जिससे धारा 87A के तहत पात्र टैक्सपेयर्स तकनीकी दिक्कतों के चलते क्लेम नहीं कर पा रहें थे. इसके बाद कुछ लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया था.

कितना छूट का दावा कर सकते हैं

धारा 87A के तहत, नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स ₹25,000 तक की छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की आय वाले ₹12,500 तक की छूट का दावा कर सकते हैं.

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लास्ट डेट के बाद लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग ने ITR फॉर्म-2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है. टैक्सपेयर्स को छूट के कॉलम को मैन्युअल रूप से भरना होगा. अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क आपकी आय के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक हो सकता है.

कैसे करें ई-फाइलिंग

  1. इनकम टैक्स गणना करें: अपनी इनकम टैक्स की गणना करें और Form 26AS से TDS का सारांश बनाएं.
  2. ITR Form चुनें: अपने लिए सही ITR Form चुनें, जो इनकम टैक्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार हो.
  3. पोर्टल पर लॉग इन करें: Income Tax e-filing वेबसाइट पर जाएं और ‘लॉग इन’ पर क्लिक करें. नए यूजर ‘रजिस्टर’ करें.
  4. लॉग इन डिटेल भरें: अपना यूजरनेम (PAN) और पासवर्ड दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.
  5. ITR Filing पर क्लिक करें: ‘e-file’ टैब पर क्लिक करें और ‘फाइल इनकम टैक्स’ चुनें.
  6. Assessment Year और फाइलिंग मोड चुनें: जिस वर्ष का रिटर्न करना है, उसे चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.
  7. कैटेगरी चुनें: ‘Individual’, ‘HUF’ या ‘अन्य’ में से अपनी कैटेगरी चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें.
  8. आईटीआर फॉर्म चुनें: सही आईटीआर फॉर्म जैसे ITR1, ITR2 चुनें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.
  9. फाइलिंग का कारण बताएं: आय सीमा से ऊपर या धारा 139(1) के तहत फाइलिंग का कारण चुनें.
  10. बैंक की जानकारी भरें: अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरें और उसे प्री-वैलिडेट करें.
  11. डिटेल वेरिफाई करें: खुद भरी गई डिटेल की जांच करें, सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, और वैलिडेट करें.
  12. रिटर्न वेरिफाई करें: अपनी रिटर्न को वेरिफाई करें और इनकम टैक्स विभाग को हार्ड कॉपी भेजें. इसका वेरिफिकेशन अनिवार्य है.